रीवा एवं मऊगंज जिले के विधानसभा निर्वाचन संबंधी महत्वपूर्ण समाचार और अपडेट्स | गुरुवार, 19 अक्टूबर 2023
विधानसभा निर्वाचन 2023: सामान्य प्रचार सामग्री पर नही है रोक
रीवा 13 अक्टूबर 2023. विधानसभा निर्वाचन 2023 का कार्यक्रम निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित करने के साथ जिले में निर्वाचन की आदर्श आचरण संहिता लागू हो गयी है। आदर्श आचरण संहिता निर्वाचन प्रक्रिया पूरी होने तक लागू रहेगी। इस अवधि में सामान्य रूप से किये जाने वाले प्रचार-प्रसार पर किसी तरह की रोक नहीं है। सभी तरह के व्यवसायिक विज्ञापन जिनमें किसी तरह का राजनैतिक विज्ञापन न हो निर्धारित स्थलों पर लगाये जा सकते हैं। विभिन्न विज्ञापन एजेंसियों द्वारा शहर में तथा जिले के अन्य नगरों में विज्ञापन के लिए स्थान निर्धारित किया गया है। इनमें व्यवसायिक अथवा अन्य विज्ञापन पर किसी तरह की रोक नहीं है।
इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती प्रतिभा पाल ने बताया कि विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों तथा राजनैतिक दलों द्वारा उपयोग में लायी जा रही सामान्य प्रचार सामग्री पर कोई रोक नही है कार्ड बोर्ड पर बने बैज कागज की टोपी, स्टीकर बैज, झंडे, बैनर, कटआउट, टोपियां, मुखौटे तथा स्कार्फ में प्रकाशित प्रचार सामग्री जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1991 की धारा 127-ए के तहत नही आती हैं। इनका प्रचार के लिए उपयोग धारा 127-ए का उल्लंघन नही है। उम्मीदवार इन प्रचार सामग्रियों का उपयोग कर सकते हैं। पम्पलेट, पोस्टर तथा बैनरों में प्रचार करने वाले का नाम एवं प्रकाशित एवं मुद्रित करने वाले का नाम होना अनिवार्य है।
आदर्श आचरण संहिता का पालन करते हुए व्यवसायिक पोस्टर, बैनर और फ्लैक्स तथा हार्डिंग्स लगाये जा सकते हैं। किसी भी शासकीय भवन, सार्वजनिक संपत्ति तथा बिना अनुमति के निजी परिसंपत्तियों पर भी प्रचार सामग्री लगाने पर पूरी तरह से रोक रहेगी। निजी भवनों में भवन मालिक की लिखित अनुमति से प्रचार सामग्री लगायी जा सकती है।
विधानसभा निर्वाचन 2023: मतदान केन्द्र बनाये गये निजी भवनों का हुआ अधिग्रहण
रीवा 13 अक्टूबर 2023. विधानसभा क्षेत्र रीवा में कई मतदान केन्द्र निजी विद्यालयों तथा संस्थाओं में बनाये गये हैं। इन सभी 12 भवनों को रिटर्निंग आफीसर विधानसभा क्षेत्र रीवा तथा एसडीएम अनुराग तिवारी ने अधिग्रहण के आदेश दिये हैं। मतदान केन्द्र बनाये गये भवन 15 नवम्बर से 17 नवम्बर तक की अवधि के लिए आधिग्रहित किये गये हैं। यह कार्यवाही लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा-160 के तहत की गयी है।
इस संबंध में जारी आदेश के अनुसार महेश मेमोरियल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, जनता महाविद्यालय, सरस्वती शिशु मंदिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय इंदिरा नगर, ज्योति उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, नर्सरी ज्योति स्कूल तथा दीप ज्योति उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बरा के भवनों का अधिग्रहण किया गया है।
इसी तरह महाराजा पब्लिक स्कूल बड़ी दरगाह के पास अमहिया, आनंद मार्ग विद्यालय घोघर, महिला समिति कला मंदिर, आंगनवाड़ी केन्द्र क्रमांक-4 नगरिया, यमुना प्रसाद शास्त्री नेत्रहीन महाविद्यालय चिरहुला तथा सुभाष पूर्व माध्यमिक विद्यालय बिछिया के भवनों का भी अधिग्रहण होगा।
अधिग्रहण की अवधि में भवन मालिक या उससे संबंधित कोई भी व्यक्ति सशस्त्र अथवा शस्त्र रहित मतदान केन्द्र या उसकी 200 मीटर की परिधि में रहने की अनुमति नहीं होगी।
विधानसभा निर्वाचन 2023: रीवा कलेक्टर की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आज
रीवा 13 अक्टूबर 2023. विधानसभा चुनाव के लिए सभी विधानसभा क्षेत्रों में स्थैतिक निगरानी दल एसएसटी तथा वीडियो निगरानी दल व्हीएसटी तैनात किये गये हैं। इनके कार्यों की समीक्षा बैठक 14 अक्टूबर को शाम 4 बजे से कलेक्ट्रेट के मोहन सभागार में आयोजित की गयी है।
बैठक की अध्यक्षता कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती प्रतिभा पाल करेंगी। बैठक में पुलिस, आबकारी, आयकर विभाग तथा अन्य अधिकारी एवं एसएसटी तथा व्हीएसटी के नोडल अधिकारी उपस्थित रहेंगे।
विधानसभा निर्वाचन 2023: प्रशिक्षण की हर जानकारी आत्मसात करें - कलेक्टर
रीवा 13 अक्टूबर 2023. विधानसभा चुनाव 2023 के लिए जिले की सभी 8 विधानसभा क्षेत्रों में 17 नवम्बर को मतदान कराया जायेगा। मतदान के लिए तैनात मतदान कर्मियों को जिला मुख्यालय में 3 केन्द्रों में चुनाव के प्रथम चरण का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण टीआरएस कालेज, मॉडल साइंस कालेज तथा विधि महाविद्यालय के विभिन्न कक्षों में दिया जा रहा है।
टीआरएस कालेज में आयोजित प्रशिक्षण में मतदान कर्मियों को निर्देशित करते हुए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती प्रतिभा पाल ने कहा कि पीठासीन अधिकारी तथा मतदान अधिकारी मतदान की महती जिम्मेदारी के लिए तैनात किए जा रहे है। चुनाव प्रशिक्षण में दी गई हर छोटी से छोटी जानकारी को मतदान कर्मी आत्मसात करें। प्रशिक्षण जितनी तन्मयता से प्राप्त किया जाएगा कार्य उतनी ही सुगंमता से होगा। निर्वाचन आयोग के निर्देशों का भलीभांति अध्ययन कर लें। मतदान प्रक्रिया के संबंध में किसी भी तरह की जिज्ञासा अथवा शंका हो तो उसका समाधान कर लें। मतदान कर्मियों को आयोग के निर्देशों के अनुसार समस्त सुविधाएं दी जायेगी। निर्भय होकर मतदान प्रक्रिया संचालित करें।
कलेक्टर ने कहा कि सभी मतदान कर्मी मास्टर ट्रेनरों द्वारा दिए गए प्रशिक्षण पर पूरा ध्यान दें। मतदान केन्द्र की व्यवस्था, वोटिंग मशीन के संचालन, माकपोल, मत पत्र लेखा तैयार करने, प्रपत्र 16 की जानकारी तैयार करने तथा मतदान केन्द्र में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के संबंध में पूरी दक्षता प्राप्त कर लें। पूरी निष्पक्षता और निडरता के साथ मतदान सम्पन्न कराएं। प्रशिक्षण में किसी तरह की लापरवाही सहन नही की जाएगी। मतदान सामग्री प्राप्त करने से लेकर मतदान सामग्री जमा करने तक की अवधि में सभी मतदान कर्मी पूरी जिम्मेदारी से कार्य करें।
पीठासीन अधिकारी को मतदान केन्द्र में अपने दल का आगे बढ़कर नैतृत्व करना है। केन्द्र की सभी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करें। पीठासीन अधिकारी को निर्वाचन आयोग द्वारा सभी तरह के वैधानिक अधिकार दिए गए हैं। मतदान में किसी तरह की कठिनाई आने पर मौके में पीठासीन अधिकारी को ही निर्णय लेना होगा। इसलिए प्रशिक्षण में दी जा रही सभी जानकारियों तथा निर्वाचन आयोग के निर्देशों का पूरी तरह से पालन करें।
मतदान कर्मियों को निर्देश देते हुए जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. सौरभ सोनवणे ने कहा कि सभी मतदान कर्मी मतदान केन्द्र की व्यवस्थाओं के संबंध में सभी निर्देशों का अध्ययन कर लें। ईव्हीएम के संचालन की भी पूरी जानकारी रखें। वास्तविक मतदान से पहले माकपोल कराना अनिवार्य होगा। निर्धारित प्रपत्र में हर दो घंटे में मतदान प्रतिशत की जानकारी मोबाइल एप के माध्यम से देनी होगी।
मतदान केन्द्र में मतदाताओं के अलावा केवल प्राधिकार पत्र प्राप्त व्यक्तियों को ही प्रवेश दें। मतदान की प्रक्रिया हुई निष्पक्षता और निर्भय होकर पूरी करायें प्रत्येक मतदान केन्द्र में पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात रहेगा। प्रशिक्षण के नोडल अधिकारी डॉ. अमरजीत सिंह तथा मास्टर ट्रेनरों ने मतदान केन्द्रों की व्यवस्था, मतदान प्रक्रिया, मतपत्र लेखा तैयार करने, मशीनों की सीलिंग, माकपोल, टेण्डर वोट तथा निर्वाचन की समस्त प्रक्रियों की जानकारी दी गयी।
विधानसभा निर्वाचन 2023: डाकमत पत्र के संबंध में प्रशिक्षण आज
रीवा 13 अक्टूबर 2023. विधानसभा चुनाव 2023 में दिव्यांग मतदाताओं तथा 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ मतदाताओं को डाकमत पत्र से मतदान की सुविधा दी जा रही है। इस संबंध में आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए प्रशिक्षण 14 अक्टूबर को कलेक्ट्रेट के मोहन सभागार में आयोजित किया जा रहा है। प्रशिक्षण में रिटर्निंग आफीसर, सेक्टर आफीसर, सहायक रिटर्निंग आफीसर, जिला नोडल आफीसर, डाकमत पत्र शामिल होगे।
प्रशिक्षण में प्रात: 11 बजे से विधानसभा क्षेत्र सिरमौर, सेमरिया, त्योंथर तथा मऊगंज के अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जायेगा। दोपहर 12 बजे से विधानसभा क्षेत्र देवतालाब, मनगवां, रीवा तथा गुढ़ के अधिकारियों को प्रशिक्षण आयोजित किया गया है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को प्रशिक्षण में उपस्थित रहने के निर्देश दिये हैं।
विधानसभा निर्वाचन 2023: बैंकर्स के साथ बैठक आज
रीवा 13 अक्टूबर 2023. विधानसभा निर्वाचन के संबंध में लागू आदर्श आचरण संहिता का पालन कराने के लिए बैंकर्स के साथ 14 अक्टूबर को शाम 5 बजे से बैठक आयोजित की गयी है। बैठक की अध्यक्षता कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती प्रतिभा पाल करेगी। बैठक में विधानसभा निर्वाचन के दौरान राजनैतिक दलों तथा उम्मीदवारों द्वारा वित्तीय लेनदेन की निगरानी व्यवस्थाओं की समीक्षा की जायेगी। जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक को जिले के सभी प्रमुख बैंकर्स के साथ बैठक में उपस्थित रहने के निर्देश दिये गये हैं।
विधानसभा निर्वाचन 2023: मतदाता जागरूकता अभियान के तहत विभिन्न जागरुकता कार्यक्रमों का आयोजन जारी
रीवा 13 अक्टूबर 2023. विधानसभा निर्वाचन 2023 के सिलसिले में स्वीप गतिविधि के तहत मतदाता जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। मतदाता जागरूकता अभियान में दीवार लेखन के साथ ही रंगोली बनाकर लोगों को अधिक से अधिक मतदान के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसी क्रम में विभिन्न कार्यालयों में मतदाता जागरूकता फ्लैक्स लगाकर एवं मतदाता की शपथ दिलाकर मतदान करने हेतु जागरूक किया जा रहा है। महिला बाल विकास विभाग द्वारा नईगढ़ी, देवतालाब व अन्य विधानसभा क्षेत्रों में मतदाता जागरूकता रैली निकाल कर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। मऊगंज जिले में ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक स्थनों में मतदाता जागरूकता संबंधी चौपाल का आयोजन कर लोगों को मतदान के लिए प्रेरित किया जा रहा है।
विधानसभा निर्वाचन 2023: माइक्रोआब्र्जर का प्रशिक्षण आज
रीवा 13 अक्टूबर 2023. विधानसभा निर्वाचन 2023 हेतु चयनित माइक्रोआब्र्जर का प्रशिक्षण आज 14 अक्टूबर को अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के शंभूनाथ सभागार में दो पालियों में आयोजित किया गया है। प्रथम पाली में प्रात: 11 बजे से दोपहर एक बजे तक तथा द्वितीय पाली में अपरान्ह 2 बजे से शाम 4 बजे तक माइक्रोआब्र्जर को प्रशिक्षण दिया जायेगा।
विधानसभा निर्वाचन 2023: मतदाता जागरूकता अभियान के तहत दिलाई गई शपथ
रीवा 12 अक्टूबर 2023. विधानसभा चुनाव में मतदाताओं की शत-प्रतिशत भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जिले भर में मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के नोडल अधिकारी एवं जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ सौरभ सोनवणे ने बताया कि जिन मतदान केन्द्रों में गत लोकसभा चुनाव में 50 प्रतिशत से कम मतदान हुआ है वहाँ महिला एवं बाल विकास विभाग तथा ग्रामीण विकास विभाग द्वारा मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित किया जा रहा है।
विकासखण्ड गंगेव में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने महिलाओं को मतदाता जागरूकता की शपथ दिलाई। फेस फूड इंडस्ट्री सगरा में भी कार्यकरत सभी कर्मचारियों को मतदाता जागरूकता की शपथ दिलाई गई। नगर परिषद गोविंदगढ़ में मतदाता जागरूकता की रैली निकाली गई तथा शपथ दिलाई गई। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा दीवार लेखन के माध्यम से भी मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है। कृषि विभाग पशु चिकित्सा सेवाएं विभाग तथा पशु चिकित्सा महाविद्यालय रीवा में भी मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया। विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से मतदाताओं को मताधिकार के उपयोग के लिए प्रेरित किया जा रहा है।
विधानसभा निर्वाचन 2023: मतदान दलों का प्रशिक्षण 13 से 17 अक्टूबर तक
रीवा 11 अक्टूबर 2023. विधानसभा चुनाव के लिए रीवा तथा मऊगंज जिले के सभी आठ विधानसभा क्षेत्रों में निर्धारित मतदान केन्द्रों में 17 नवम्बर को मतदान होगा। मतदान दलों का गठन किया जा रहा है। मतदान कर्मियों का प्रशिक्षण 13 से 17 अक्टूबर तक आयोजित किया जा रहा है। प्रशिक्षण शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय रीवा, शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय रीवा तथा शासकीय विधि महाविद्यालय रीवा में आयोजित किया जा रहा है।
इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती प्रतिभा पाल ने बताया कि सभी प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रतिदिन दो पालियों में प्रात: 10 बजे से दोपहर 1.30 बजे तक एवं दोपहर 2 बजे से शाम 5.30 बजे तक प्रशिक्षण होगा। मतदान कर्मियों को मास्टर ट्रेनरों द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा। संबंधित कालेज के प्राचार्य प्रशिक्षण के लिए आवश्यक हाल, माइक, प्रोजेक्टर, कम्प्यूटर एवं पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करें। सभी मतदान कर्मी प्रशिक्षण में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहें। तहसीलदार हुजूर सभी प्रशिक्षण स्थलों में ईव्हीएम तथा ईव्हीएम सीलिंग सामग्री उपलब्ध कराने की व्यवस्था करें।