रीवा कमिश्नर के खिलाफ हाईकोर्ट ने दिए जांच के आदेश, एक ही दिन में दो तरह के अलग-अलग आदेश जारी करने पर उठाए सवाल

रीवा संभाग के कमिश्नर द्वारा एक ही दिन में एक ही मामले में दो तरह के अलग-अलग आदेश जारी करने पर हाईकोर्ट ने सवाल उठाए हैं और जांच के आदेश दिए हैं।;

Update: 2025-01-30 09:00 GMT

रीवा संभाग के कमिश्नर की कार्यप्रणाली पर हाईकोर्ट ने सवाल उठाए हैं। हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान कमिश्नर द्वारा एक ही दिन में दो तरह के अलग-अलग आदेश जारी करने पर आपत्ति जताई है और इसकी जांच के आदेश दिए हैं।

क्या है पूरा मामला?

संतोष कुमार कुशवाहा नाम के एक व्यक्ति ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी जिसमें उन्होंने कमिश्नर के एक आदेश को चुनौती दी थी। याचिकाकर्ता का कहना था कि कमिश्नर ने 14 अक्टूबर 2024 को एक ही मामले में दो अलग-अलग आदेश जारी किए थे। पहले आदेश में उन्होंने मामले की सुनवाई 4 नवंबर 2024 के लिए तय की थी, जबकि दूसरे आदेश में उन्होंने मामले की सुनवाई 26 नवंबर 2024 के लिए तय कर दी थी।

हाईकोर्ट ने जताई आपत्ति

हाईकोर्ट ने कमिश्नर के इस कदम पर आपत्ति जताते हुए कहा कि यह कैसे संभव है कि एक ही मामले में एक ही दिन में दो अलग-अलग तिथियों पर सुनवाई तय की जाए? हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसा लगता है कि कमिश्नर ने दूसरे आदेश में हेराफेरी की है।

जांच के आदेश

हाईकोर्ट ने इस मामले में जांच के आदेश देते हुए कहा है कि 14 अक्टूबर 2024 को पदस्थ कमिश्नर के आचरण की जांच की जाए। यह जांच किसी उच्च अधिकारी से कराई जाए और 15 दिनों के अंदर रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश की जाए। इस मामले की अगली सुनवाई 18 फरवरी 2025 को होगी।

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