विंध्य के इस जिले में हुक्का बार-लाउंज पर लगा बैन, कलेक्टर ने जारी किये आदेश

सतना (Satna) के अपर कलेक्टर एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट राजेश शाही (Rajesh Shahi) ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अधीन आदेश जारी कर जिले के समस्त हुक्का बार एवं लाउंज को तत्काल बंद किए जाने का प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।

Update: 2022-10-11 04:05 GMT

Satna MP Hookah Bar Ban News: विंध्य के एक और जिले में हुक्का बार-लाउंज पर बैन लगा दिया है। बता दें कि सतना के अपर कलेक्टर एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट राजेश शाही (Rajesh Shahi) ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अधीन आदेश जारी कर जिले के समस्त हुक्का बार एवं लाउंज को तत्काल बंद किए जाने का प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।

अपर जिला मजिस्ट्रेट राजेश शाही ने जानकारी दी है कि आदेश के उल्लंघन पर संबंधित के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

इस आदेश में कहा गया है कि जिले में हुक्का बार एवं लाउंज के अवैध संचालन की संभावना और जनजीवन के स्वास्थ्य पर होने वाले खतरे के मद्देनजर इन गतिविधियों को लोकहित में प्रतिबंधित करना आवश्यक हो गया है।

CM ने दिए थे निर्देश 

बता दें कि कुछ दिन पहले ही प्रदेश के मुखिया सीएम शिवराज ने एलान किया था कि राज्य में हुक्का लॉन्ज नहीं संचालित होने देंगे। और ऐसा करने कोई पकड़ा गया तो नशे का कारोबार रोकने के लिए उस हुक्का सर्व करने वाले लॉन्ज पर बुलडोजर भी चल जाएगा। उन्होंने कहा कि ड्रग्स का कारोबार करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए और जरूरत पड़ने पर बुलडोजर चलाया जाए। 

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