Sahdol, Anuppur, Umaria में भी लॉकडाउन, सिर्फ दो घंटे की ही मिलेगी छूट, पढ़िए !
शहडोल. कोरोना वायरस को लेकर प्रदेश व इसके आस-पास के प्रदेशों में स्थितियों को बिगड़ते देख संभाग के तीनो जिलों में लॉकडाउन
शहडोल. कोरोना वायरस को लेकर प्रदेश व इसके आस-पास के प्रदेशों में स्थितियों को बिगड़ते देख संभाग के तीनो जिलों में लॉकडाउन के आदेश जारी कर दिए गए हैं।
शहडोल, अनूपपुर व उमरिया जिले के कलेक्टर ने अपने-अपने जिले में लॉकडाउन के आदेश जारी करते हुए इसका कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए है। लॉकडाउन के आदेश जारी होने के साथ ही जिले की सीमाओं को सील कर दिया गया। जिसके चलते अब जिले के बाहर जाना व जिले की सीमा में प्रवेश करना पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। शहडोल जिले में यह आदेश 22 मार्च रात्रि 9 बजे से 23 मार्च को रात्रि 12 बजे तक लागू रहेगा। इसी प्रकार अनूपपुर व उमरिया जिले में भी कलेक्टर द्वारा लॉकडाउन के आदेश जारी किए गए हैं। यह है आदेश में 1. लॉकडाउन के दौरान लोग अपने घर से बाहर नहीं निकल सकेंगे। जिले की सीमाएं सील होंगी इस दौरान न तो कोई जिले से बाहर जा सकेगा और न ही बाहर से जिले की सीमा में आ पाएगा। 3. इस दौरान मेडिकल दुकान, अस्पताल को छोंड़कर शेष समस्त प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, सिनेमा, मैरिज गार्डन, सार्वजनिक पुस्तकालय, आंगनबाड़ी, बैंक शाखाएं व धार्मिक स्थल पूर्णत: बंद रहेंगे। 4. आवश्यक सेवाएं जैसे राजस्व, स्वास्थ्य, पुलिस, विद्युत, पेट्रोल पंप, खाद्य सुरक्षा एवं नागरिक आपूर्ति, दूरसंचार, नगर पालिका, नगर पंचायत को इससे मुक्त रखा गया है। 5. जिले में 1 जनवरी के बाद आने वाले लोग जिन्हे सर्दी जुखाम व बुखार जैसे लक्षण हैं उन्हे जांच कराना अनिवार्य है। यदि कोई इसे छिपाता है तो संबंधित के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराकर दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी। 6. जिन व्यक्तियों को जांच के बाद निगरानी में रखा गया है वह किसी भी परिस्थिति में 14 दिवस तक घर से बाहर नहीं निकलेंगे। इन्हे दी जाएगी छूट 1. इमरजेंसी ड्यिूटी वाले शासकीय कर्मचारी केवल ड्यिूटी के लिए लॉकडाउन से मुक्त रहेंगे। 2.खाद्य सामग्री, राशन, फल, सब्जी आदि की दुकानों को दोपहर 12 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुलेंगे। इन दो घंटो में खरीदी के लिए छूट प्रदाय की जाएगी। यह छूट होम क्वेरेन्टाइन में रखे गए व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा।