सौतेले पिता को नाबालिग बेटी से दुष्कर्म के आरोप में दोहरे आजीवन कारावास की सजा, पन्ना कोर्ट ने सुनाया फैसला
पन्ना कोर्ट ने नाबालिग बेटी से दुष्कर्म के आरोपी सौतेले पिता को दोहरे आजीवन कारावास की सजा सुनाया है। साथ ही 100 रुपए का अर्थदण्ड अधिरोपित किया है।
मध्यप्रदेश के पन्ना कोर्ट ने नाबालिग बेटी से दुष्कर्म के आरोपी सौतेले पिता को दोहरे आजीवन कारावास की सजा सुनाया है। साथ ही 100 रुपए का अर्थदण्ड अधिरोपित किया है।
जिला लोक अभियोजन अधिकारी पन्ना के मीडिया प्रभारी / सहा. जि.लोक अभि.अधि. ऋषिकांत द्विवेदी के बताये अनुसार घटना संक्षेप में इस प्रकार है कि 04.07.2023 को फरियादिया ने अपनी मां के साथ थाना उपस्थित आकर जुबानी रिपोर्ट किया कि मैं जब बहुत छोटी थी। तब मेरे पिता की मृत्यु हो गयी थी। उसके बाद मेरी मां की शादी रामदीन चौधरी से हुयी थी। मैं और मेरा भाई मेरे पहले पिता की संतान है मैं और मेरा भाई अपनी मां के साथ रहते थे।
मेरी मां और पिता रामदीन चौधरी दिल्ली मजदूरी करने चले गये थे और मुझे दादा के बूढ़े होने से उनकी देखरेख करने के लिये गांव में ही छोड़ गये थे। 26.06.2023 को मेरी चाची खत्म हो गई थी तो 27.06.2023 को पिता दिल्ली से आ गये थे। मां दिल्ली में ही थी, 03.07.2023 को रात को खाना पीना कर मैं कमरे के अंदर किवाड लगाकर सो गई थी। बाहर दादा और पापा सोये थे। कमरे के किवाड की साकर ढीली होने से धक्का मारने से खुल जाती है।
रात करीव 1.00 बजे मेरा पिता रामदीन कमरे के अंदर आया और मेरे शरीर में हाथ फेरने लगा। तब मेरी नींद खुल गई। मैने उठकर देखा घड़ी में 1.00 बजा था, मैने पापा से बोला क्या कर रहे हो तो दो तीन थप्पड मेरे दाहिने गाल पर मारे और मेरा मुंह दबाकर बिस्तर में लिटा दिया और मेरे साथ जबरजस्ती मेरे ऊपर चढ़कर गलत काम किया और बोला कि किसी से यह बात बताई तो मार के फेंक दूंगा और बाहर चला गया। मैं बिस्तर में डरी हुई लेटी रही। इसके करीब दो घंटे बाद फिर से पिता रामदीन कमरे के अंदर घुसकर जबरजस्ती मेरा मुंह दबाकर दुबारा मेरे साथ गलत काम किया और बाहर चला गया।
सुबह मैने दादी और चाची को सारी बात बताई। दोनों ने कहा कि आज तुम्हारी मम्मी दिल्ली से आने वाली है। उसको बता देना। फिर सुबह करीब 10.00 बजे मेरी मम्मी घर आयी। तब मैने सारी बात बताई व मम्मी के साथ थाना रिपोर्ट करने आयी हूं। फरियादिया की रिपोर्ट पर से अभियुक्त रामदीन चौधरी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया था। दौरान विवेचना घटना स्थल का नक्शा मौका तैयार किया गया। अभियोक्त्री के कथन लेखबद्ध किये गये।
आरोपी रामदीन चौधरी के विरूद्ध अपराध सिद्ध पाये जाने पर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए उक्त अपराध को शासन द्वारा जघन्य एवं सनसनीखेज प्रकरण के रूप मे चिन्हित किया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियुक्त के विरूद्ध अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। प्रकरण की विवेचना मेधा मिश्रा (उप निरीक्षक) द्वारा की गयी। माननीय न्यायालय महेन्द्र मंगोदिया, द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश पन्ना के न्यायालय में प्रकरण का विचारण हुआ।
शासन की ओर से पैरवी जिला लोक अभियोजन अधिकारी संदीप कुमार पाण्डेय के मार्गदर्शन में विशेष लोक अभियोजक/वरिष्ठ सहा. जिला लोक अभियोजन अधिकारी दिनेश खरे द्वारा की गयी। अभियोजन द्वारा साक्ष्य को क्रमबद्ध तरीके से लेखबद्ध कराकर न्यायालय के समक्ष आरोपी रामदीन चैधरी के विरूद्ध अपराध को संदेह से परे प्रमाणित किया तथा आरोपी के कृत्य को गंभीरतम श्रेणी का मानते हुये कठोर से कठोरतम दंड से दंडित किया जाने का अनुरोध किया।
अभिलेख पर आई साक्ष्य और अभियोजन के तर्को एवं न्यायिक दृष्टांतो से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय श्रीमान महेन्द्र मंगोदिया द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश पन्ना की न्यायालय द्वारा आरोपी रामदीन चौधरी को धारा 376 (2) (एफ) भादसं. में आजीवन कारावास व 100 रूपए का अर्थदण्ड एवं धारा 376 (2) (एन) भादसं. में आजीवन कारावास व 100 रूपए का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।