KATNI NEWS: जिला मजिस्ट्रेट ने अवैध रेत खनन पर लगाया 23 करोड़ का जुर्माना

KATNI NEWS: मध्य प्रदेश के कटनी जिला मजिस्ट्रेट ने अवैध रेत खनन के विरुद्ध की बड़ी कार्रवाई।

Update: 2021-11-26 11:15 GMT

KATNI NEWS: रेत खनन के एक पुराने मामले में कलेक्टर व जिला मजिस्ट्रेट ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 23 करोड़ से अधिक का जुर्माना लगाया है। बताया गया है कि अवैध रूप से रेत खनन के एक मामले में महानदी के रजरवाना घाट में अवैध रूप से रेत खनन करने के मामले में सुनवाई करते हुए कलेक्टर व जिला मजिस्ट्रेट प्रियंक मिश्रा  ने 23 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही मौके पर जब्त किये गये दो वाहनों को राजसात करने के आदेश दिये गये हैं। वैसे तो लोग कहते हैं कि प्रशासन रेत खनन पर कार्रवाई नहीं करता लेकिन इस मामले ने सबको चौका दिया है।

जाने क्या है मामला

मामले के संबंध में बताया गया है कि 14 जून 2019 को नायब तहसीलदार विजयराघवगढ़, थाना प्रभारी और खनिज अमले द्वारा संयुक्त रूप से निरीक्षण करते हुए एक जेसीबी व एक रेत लदा हाइवा जब्त किया था। साथ ही रजरवारा क्रमांक 1 के महानदी घाट में संयुक्त दल ने ग्रामीणों की उपस्थिति में मौके का निरीक्षण किया। जहां पाया गया कि रजरवारा क्रमांक 1 के खसरा क्रमांक 565 नदी घाट क्षेत्र में रेत खनिज जमा है और मौके पर 19 हजार 344 घनमीटर रेत का खनन पाया गया जबकि खसरा क्रमांक 565 में खनिज रेत के लिए कोई वैधानिक स्वीकृति नहीं थी। कलेक्टर व जिला मजिस्ट्रेट श्री मिश्रा ने अवैध उत्खनन में प्रयुक्त जेसीबी के मालिक अमित सिंह वल्द यशवंत सिंह अमरपुर जिला उमरिया एवं जेसीबी का उपयोग कर खनिज रेत का अवैध उत्खनन कराने वाले रजनीश सिंह वल्द ओंकार सिंह निवासी रजरवारा तहसील विजयराघवगढ़ कटनी पर रेत नियम 2018 के नियम 23 (1) एवं (1) (क) के अनुरूप जुर्माना रायल्टी राशि का 60 गुना 11 करोड़ 60 लाख 64 हजार रुपये पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के लिये वसूल किये जाने के आदेश जारी किये हैं।

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