हत्यारे सद्दाम को फांसी की सजा, 7 साल की बच्ची पर चाकू से 15 वार किए थें; मात्र 5 माह में इंदौर कोर्ट ने सुनाया फैसला

23 सितंबर 2022 को इंदौर के आजाद नगर में हुई थी घटना, सद्दाम ने मासूम के शरीर पर किए थे चाकू से 15 वार. सीएम ने इंदौर पुलिस विवेचना की ट्वीट कर सराहना की.

Update: 2023-02-07 06:12 GMT

हत्यारे सद्दाम को फांसी की सजा, 7 साल की बच्ची पर चाकू से 15 वार किए थें

इंदौर। इंदौर के आजाद नगर क्षेत्र में सात साल की बच्ची की हत्या के दोषी दरिंदे की विशेष कोर्ट ने मृत्युदंड की सजा सुनाई है। कोर्ट ने त्वरित सुनवाई करते हुए मात्र पांच माह में फैसला सुना दिया। घटना पिछले साल सितंबर की है। मासूम की हत्या करने वाला कोई और नहीं, बल्कि उसके पड़ोस में रहने वाला युवक सद्दाम उर्फ वाहिद ही था दरिंदे सद्दाम ने मासूम के शरीर पर चाकू से 15 चार किए थे और उसके हाथों की नस भी काट दी थी।

कोर्ट में केस की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने सद्दाम को मानसिक विक्षिप्त बताकर कड़ी सजा नहीं देने की गुहार लगाई थी, लेकिन कोर्ट ने गंभीरतम अपराध मानकर फांसी की सजा सुनाई। आरोपी ने पुलिस पूछताछ में दुष्कर्म के इरादे से बच्ची की ले जाने और हत्या करने की बात कबूल की थी। इस घटना के बाद क्षेत्र में काफी आक्रोश छा गया था उग्र लोगों ने आरोपी सद्दाम के घर पर पथराव किया था इंदौर नगर निगम ने गिरफ्तारी के बाद उसका अवैध मकान तोड़ दिया था।

खेल रही बच्ची को उठाकर ले गया था

घटना 23 सितंबर 2022 की है। आरोपी सद्दाम बच्ची को उठाकर ले गया था उस वक्त बच्ची बस्ती में खेल रही थी बच्ची जिस घर में रहती थी, उसके मकान मालिक को पत्नी भी आरोप के पीछे दौड़ी थी, लेकिन आरोपी बच्ची को अपने कमरे के भीतर ले गया और भीतर से दरवाजा बंद कर लिया जब तक लोग बच्ची को बचाने आते तब तक आरोपी सद्दाम बच्ची को चाकू के बार कर मौत के घाट उतार चुका था।

चाकू लहराते हुए भाग गया था

जब रहवासियों ने दरवाजा तोड़ा तो भीतर बच्ची का शव पड़ा था। तभी आरोपी चाकू लहराते हुए वहां से भाग गया था। गिरफ्तारी के बाद मामला कोर्ट में पहुंचा तो यह तर्क दिया गया कि सद्दाम मानसिक रोगी है और वह मानसिक अस्पताल में भी भर्ती रह चुका है, लेकिन कोर्ट ने उसे सजा में कोई रियायत नहीं दी, उसे जघन्य अपराध के लिए सोमवार को फांसी की सजा सुना दी।

सीएम ने इंदौर पुलिस का किया अभिनंदन

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर पुलिस की इस कार्रवाई को लेकर सराहना की है। उन्होंने ट्वीट कर कहा- कि इंदौर पुलिस की उत्तम विवेचना और कुशल पैरवी के लिए उनका अभिनंदन उन्होंने कहा कि माननीय न्यायालय द्वारा दोषी को आजीवन कारावास और फांसी की सजा से बच्ची के परिवार को न्याय मिला है।

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