अनूपपुर: मां की हत्या करने के आरोपी को न्यायालय ने दी आजीवन कारावास की सजा

मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के अनूपुर (Anuppur) में मां की हत्या करने वाले आरोपी को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा दी है।

Update: 2022-03-13 13:28 GMT

Anuppur MP News: मां की हत्या करने के आरोपी युवक को न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास और 10 हजार रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। न्यायालय के आदेश के बाद आरोपी युवक मरकम सिंह पुत्र स्व. शंकर सिंह निवासी भेजरी थाना अमरकंटक को जेल भेज दिया गया है।

क्या है मामला

बताया गया है कि अक्टूबर 2017 को मौनी उपवास के दिन महिला सुरजियाबाई करमा लोक नृत्य कर रही थी। इसी दरमियान महिला का बेटा मरकम सिंह आया और अपनी मां को जर्बजस्ती खलिहान में ले गया। जहां आरोपी ने अपनी मां की लात-घूंसो से बेदम पिटाई कर दी। ग्रामीणों ने जब युवक को ऐसा करने से रोका तो आरोपी ने घर का मामला बताते हुए गांव वालों को भगा दिया। बताते हैं कि आरोपी अपनी मां को खलिहान के बाद घर ले गया। जहां आरोपी ने अपनी मां की बेदम पिटाई की। इसी पिटाई के बाद महिला की मौत हो गई। घटना की शिकायत गांव के ही हरिलाल टांडिया ने अमरकंटक थाने में की। पुलिस ने आरोपी पुत्र के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की। इसी कड़ी में बीते दिवस सुनवाई करते हुए न्यायालय ने आरोपी पुत्र को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया है।

Tags:    

Similar News