एमपी के उमरिया में मेडिकल स्टोर्स का निरीक्षण, तीन दुकानों के लायसेंस निलंबित

MP Umaria News: निलंबन अवधि में दुकान संचालक दवाओं का क्रय-विक्रय नहीं कर सकेंगे।

Update: 2022-09-24 09:58 GMT

MP Umaria News: एमपी के उमरिया में जिला मुख्यालय में तीन मेडिकल स्टोर्स का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान अनियमितता पाए जानें पर तीन दुकानों का लायसेंस निलंबित (Medical Stores license Suspended) कर दिया गया। साथ ही अन्य मेडिकल स्टोर्स संचालकों को नियमों का पालन कर दुकान संचालन का निर्देश दिया गया। इस तरह से किए औचक निरीक्षण से मेडिकल स्टोर्स संचालकों में भय का माहौल बना हुआ है।

इस तरह की पाई गई अनियमितता

मेडिकल स्टोर्स में निरीक्षण के दौरान विभाग के अधिकारियों ने पाया कि दवाईयों के क्रय-विक्रय का संधारण निमानुसार तरीके से नहीं किया गया है। एक्सपायर हो चुकी दवाइयों का भण्डारण भी सही तरीके से नहीं किया गया है। कोल्ड स्टोरेज की दवाईयों को उचित तापमान पर नहीं रखा गया है। पाई गई अनियमितताओं के आधार पर संबंधित दुकान संचालकों को शो-कॉज नोटिस जारी किया गया। जिसके प्रतिउत्तर में संबंधित दुकानों के संचालकों द्वारा प्रस्तुत जवाब में संतोषजनक तथ्य और दस्तावेज प्रस्तुत न कर पाने के कारण औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम के तहत नियमों के उल्लंघन पर दुकानों को स्वीकृत लायसेंस निलंबित कर दिया गया है।

इन दुकानों का लायसेंस किया निलंबित

विभाग द्वारा जिन दुकानों का लायसेंस निलंबित किया गया है उसमें मेसर्स भारत मेडिकल एंड जनरल स्टोर्स और मेसर्स नेशनल मेडिकल एंड जनरल स्टोर्स संजय मार्केट का लायसेंस पांच दिन के लिए निलंबित किया गया है। इसी प्रकार मेसर्स सावित्री मेडिकल स्टोर्स रामपुरी उमरिया का लायसेंस चार दिनों के लिए निलंबित करने की कार्रवाई विभाग द्वारा की गई है। निलंबन अवधि में दुकान संचालक दवाओं का क्रय-विक्रय नहीं कर सकेंगे।

नियमों का करें पालन

विभाग के अधिकारियों द्वारा जिले के समस्त थोक एवं रिटेल दवा व्यापारियों को निर्देशित किया है कि वह दुकान के संचालन के दौरान औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम का पालन करें। निरीक्षण के दौरान अगर अनियमितता पाई जाती है तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

Tags:    

Similar News