रीवा एवं मऊगंज जिले के विधानसभा निर्वाचन संबंधी महत्वपूर्ण समाचार और अपडेट्स | गुरुवार, 19 अक्टूबर 2023
विधानसभा निर्वाचन 2023: डाकमत पत्रों के लिए सहायक रिटर्निंग आफीसर तथा कर्मचारी तैनात
रीवा. विधानसभा चुनाव 2023 में निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार दिव्यांग मतदाताओं तथा 80 साल से अधिक मतदाताओं को डाकमत पत्र से घर से ही मतदान की सुविधा दी गयी है। इसके लिए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में सहायक रिटर्निंग आफीसर तैनात किये गये हैं।
इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती प्रतिभा पाल ने बताया कि विधानसभा क्षेत्र सिरमौर में नायब तहसीलदार आंचल अग्रहरी, विधानसभा क्षेत्र सेमरिया नायब तहसीलदार अर्जुन बेलवंशी, विधानसभा क्षेत्र त्योंथर में नायब तहसीलदार द्वारिका प्रसाद दहायत तथा विधानसभा क्षेत्र मऊगंज में नायब तहसीलदार बैसाखूराम प्रजापति को सहायक रिटर्निंग आफीसर बनाया गया है।
इसी तरह विधानसभा देवतालाब प्रभारी तहसीलदार दीपक तिवारी, मनगवां में नायब तहसीलदार मनोज सिंह, रीवा में नायब तहसीलदार विन्ध्या मिश्रा तथा विधानसभा क्षेत्र गुढ़ में तहसीलदार विनय मूर्ति शर्मा को सहायक रिटर्निंग आफीसर नियुक्त किया गया है।
कलेक्टर ने बताया कि सहायक रिटर्निंग आफीसरों को निर्वाचन कार्य में सहयोग देने के लिए विधानसभा क्षेत्र सिरमौर में बीईओ डीके पाठक, बीआरसीसी इन्द्रलाल वर्मा तथा सेमरिया में बीईओ रामराज शुक्ला, बीआरसीसी जितेन्द्र गौतम को तैनात किया गया है। विधानसभा क्षेत्र त्योंथर में बीईओ नागेश्वर शर्मा, बीआरसीसी लालजी मिश्रा एवं मऊगंज में बीईओ शत्रुघ्न मिश्रा तथा रामदेव वर्मा, बीआरसीसी शिवकुमार रजक तथा प्रमोद कुमार पाण्डेय को तैनात किया गया है।
देवतालाब में बीईओ रामसुशील वर्मा, बीआरसीसी राममणि सिंह तथा मनगवां में बीईओ पीयूषमणि तिवारी तथा बीआरसीसी प्रदीप द्विवेदी को तैनात किया गया है। रीवा विधानसभा क्षेत्र में बीईओ रामलल्लू दीपांकर, बीआरसीसी विवेक नामदेव एवं गुढ़ में प्राचार्य डॉ प्रतिभा साराभाई तथा बीआरसीसी अशोक तिवारी को तैनात किया गया है।
विधानसभा निर्वाचन 2023: चुनाव संबंधी सूचनाओं के लिए टोल फ्री नम्बर 1950 है 24 घण्टे उपलब्ध
रीवा. विधानसभा निर्वाचन अंतर्गत शिकायतों के निराकरण के लिये प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। राज्य स्तर पर संचालित कॉल सेंटर का टोल फ्री नम्बर 1950 पर लगातार 24 घण्टे काम हो रहा है। प्राप्त शिकायतों को नेशनल ग्रेवियेंस सर्विसेज पोर्टल पर भी दर्ज किया जा रहा है। प्रत्येक जिले में कांटेक्ट सेन्टर के माध्यम से प्रति दिन मॉनीटरिंग की जा रही है।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय को प्राप्त हो रही शिकायतों को भी डिजिटाइज कर समय-सीमा में उनका निराकरण किया जा रहा है। राजनैतिक दलों द्वारा की जा रही शिकायतों के संधारण हेतु प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की वेबसाइट का अलग से मॉड्यूल तैयार किया गया है। इसके माध्यम से समस्त राजनैतिक दलों द्वारा की गई सभी प्रकार की शिकायतों के निराकरण की स्थिति उनके द्वारा वेबसाइट पर देखी जा सकती है।
विधानसभा निर्वाचन 2023: विधानसभा क्षेत्र त्योंथर में हैं 216186 मतदाता
रीवा. विधानसभा निर्वाचन 2023 के लिए तैयारियाँ की जा रही हैं। विधानसभा क्षेत्र त्योंथर में 4 अक्टूबर को मतदाता सूची का अंतिम रूप से प्रकाशन कर दिया गया है।
इस संबंध में उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्रेयस गोखले ने बताया कि विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 70 त्योंथर में मतदाताओं की कुल संख्या दो लाख 16 हजार 186 है। इनमें एक लाख 13 हजार 756 पुरूष मतदाता हैं। महिला मतदाताओं की संख्या एक लाख दो हजार 428 है। थर्ड जेंडर के कुल मतदाता दो हैं।
विधानसभा क्षेत्र में पहली बार मतदान कर रहे युवा मतदाताओं की संख्या 6 हजार 860 है। विधानसभा क्षेत्र में 982 दिव्यांग तथा 3 हजार 562 मतदाता 80 वर्ष से अधिक आयु के हैं। इन्हें मतदान की सुविधा देने के लिए 231 मतदान केन्द्र बनाए गए हैं। मतदान 17 नवम्बर को कराया जाएगा।
विधानसभा निर्वाचन 2023: मऊगंज में 227888 मतदाता करेंगे उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला
रीवा. विधानसभा निर्वाचन 2023 के लिए तैयारियाँ की जा रही हैं। विधानसभा क्षेत्र मऊगंज में 4 अक्टूबर को मतदाता सूची का अंतिम रूप से प्रकाशन कर दिया गया है।
इस संबंध में उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्रेयस गोखले ने बताया कि विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 71 मऊगंज में कुल दो लाख 27 हजार 888 मतदाता उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। इनमें एक लाख 18 हजार 883 पुरूष मतदाता हैं। महिला मतदाताओं की संख्या एक लाख नौ हजार चार है। थर्ड जेंडर का एक मतदाता है।
विधानसभा क्षेत्र में पहली बार मतदान कर रहे युवा मतदाताओं की संख्या 8 हजार 141 है। विधानसभा क्षेत्र में 578 दिव्यांग तथा चार हजार 179 मतदाता 80 वर्ष से अधिक आयु के हैं। इन्हें मतदान की सुविधा देने के लिए 251 मतदान केन्द्र बनाए गए हैं। मतदान 17 नवम्बर को कराया जाएगा।
विधानसभा निर्वाचन 2023: उचित अभिलेख के साथ ही ले जा सकेंगे 50 हजार से अधिक नगद राशि
रीवा. विधानसभा चुनाव कि आदर्श आचरण संहिता लागू हो गई है। इसके प्रावधान के तहत निर्वाचन प्रक्रिया पूरी होने तक कोई भी व्यक्ति 50 हजार रूपये तक ही नकद राशि ले जा सकाता है। यदि इससे अधिक कि नकद राशि साथ ले जाना हो तो उसके लिए उचित अभिलेख साथ रखना आवश्यक है।
इस संबंध में निर्वाचन आयोग द्वारा दिये गए निर्देशों के अनुसार 50 हजार रूपये से अधिक नकद राशि ले जाने वाले व्यक्ति के पास राशि के स्वामित्व के संबंध में अभिलेख होना चाहिये। राशि के उपयोग तथा स्त्रोत के संबंध में भी स्पष्ट अभिलेख होना अनिवार्य है।
जारी निर्देशों में कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति के पास 10 लाख रूपये से अधिक की नकद राशि प्राप्त होती है तो उसे जप्त कर निकटवर्ती थाने में जमा करा दिया जायेगा। इसकी सूचना आयकर विभाग को दी जायेगी। राशि के संबंध में आयकर विभाग आवश्यक कार्यवाही करेगा।
उद्योग व्यवसाय आदि में 50 हजार रूपये से अधिक मूल्य के वस्तुओं के परिवहन के संबंध में वाणिज्य कर विभाग के प्रावधानों के अनुसार ई-वे बिल तथा परिवहन संबंधी अभिलेख रखना आवश्यक होगा। जिन वस्तुओं में किसी तरह का कर नहीं है उनके लिए ई-वे बिल रखने कि आवश्यकता नहीं है। लेकिन इसके परिवहन संबंधी कागजात रखना आवश्यक होगा।
यदि कोई किसान कृषि उपज मण्डी में अनाज बिक्री करने के बाद भुगतान के रूप में 50 हजार रूपये से अधिक नकद राशि प्राप्त करता है तो उसे भुगतान पत्रक प्राप्त करना आवश्यक होगा। जाँच के दौरान यदि नकद राशि अथवा सामग्री जब्त की जाती है तो उसे पुन: प्राप्त करने के लिए जिला स्तरीय समिति के समक्ष आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन करना होगा।
विधानसभा निर्वाचन 2023: ई-पेपर के विज्ञापन का भी कराना होगा प्री-प्रमाणीकरण
रीवा. भारत निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि ई-पेपर पर दिए जाने वाले राजनैतिक विज्ञापन का भी प्री-सर्टिफिकेशन संबंधित राजनैतिक दल अथवा उम्मीदवार को करवाना जरूरी होगा।
इसी तरह चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को अपने स्वयं का सोशल मीडिया एकाउण्ट, वेबसाइट, ब्लॉग एवं ई-मेल आईडी की जानकारी नाम निर्देशन पत्र के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले शपथ पत्र में अनिवार्य रूप से करना होगी।
आयोग के दिशा-निर्देशों में यह स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई राजनैतिक दल अथवा उम्मीदवार स्वयं का ब्लॉग, वेबसाइट अथवा सोशल मीडिया एकाउण्ट पर इस तरह की सामग्री चुनाव प्रचार अभियान के दौरान पोस्ट या अपलोड करता है तो उसे राजनैतिक विज्ञापन नहीं माना जाएगा। इसके लिए मीडिया सर्टिफिकेशन एण्ड मॉनिटरिंग कमेटी से प्री-सर्टिफिकेशन लेने की आवश्यकता नहीं होगी।
विधानसभा निर्वाचन 2023: सीमा से लगे पाँच किलोमीटर के क्षेत्र के हथियार जमा कराएं - एडीजीपी
रीवा. विधानसभा चुनाव के दौरान कानून और व्यवस्था बनाए रखने तथा सीमावर्ती क्षेत्रों से अपराधियों, हथियारों, नशीले पदार्थों के प्रवेश को पूरी तरह प्रतिबंधित करने के लिए बैठक आयोजित की गई। कमिश्नर कार्यालय सभागार में आयोजित अन्तर्राज्यीय बैठक की अध्यक्षता कमिश्नर रीवा संभाग अनिल सुचारी ने की। बैठक में कमिश्नर ने कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए संभाग के सभी जिलों के अधिकारी तथा सीमावर्ती राज्य के पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी समन्वय से कार्य करें। लगातार सम्पर्क तथा सूचनाओं के आदान-प्रदान से अवैध गतिविधियों पर प्रभावी रोक लगेगी। मध्यप्रदेश की सीमा से लगे हुए उत्तरप्रदेश के क्षेत्र में पाँच किलोमीटर के दायरे में स्थित सभी शराब की दुकानों पर कड़ी निगरानी रखें। मतदान के 48 घंटे पहले सीमा पूरी तरह से बंद की जाएगी। इस अवधि में पाँच किलोमीटर की दायरे की सभी शराब की दुकानें भी बंद कराएं।
कमिश्नर ने कहा कि सभी जिलों में जाँच नाके स्थापित कर दिए गए हैं। इनमें पुलिस, राजस्व, परिवहन तथा अन्य विभागों के अधिकारी तैनात हैं। उत्तर प्रदेश राज्य के भी कर्मचारी इन नाकों में तैनात हो जाएंगे तो जाँच अधिक प्रभावी होगी। सतना जिले के सीमावर्ती क्षेत्र चित्रकूट में दीपावली में विशाल मेले में 10 से 15 लाख लोग शामिल होते हैं। इसके कुछ ही दिनों बाद 17 नवम्बर को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होगा। मतदान से 48 घंटे पहले बाहर के सभी नागरिकों को जिले से बाहर करना पड़ेगा। कलेक्टर सतना तथा कलेक्टर चित्रकूट इसके लिए समन्वय से आवश्यक प्रबंध करें। चुनाव भले ही मध्यप्रदेश में हो रहा है लेकिन सीमावर्ती उत्तरप्रदेश के क्षेत्रों में भी अपराधियों पर प्रभावी प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करें। मुख्य मार्गों के साथ-साथ छोटे-छोटे मार्गों पर भी निगरानी रखें। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ-साथ मैदानी अधिकारियों में भी सम्पर्क और समन्वय रहेगा तो किसी तरह की परेशानी नहीं होगी।
बैठक में एडीजीपी केपी व्यंकटेश्वर राव ने कहा कि जाँच नाकों को प्रभावी बनाएं। जाँच नाके में किसी भी व्यक्ति को अनावश्यक परेशान न करें। सीमावर्ती क्षेत्रों में शराब की दुकानों तथा आदतन अपराधियों पर नजर रखें। गत चुनाव के समय जो व्यक्ति चुनाव संबंधी अपराधों में लिप्त रहे उन पर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करें। पुलिस अधिकारी पाँच साल से अधिक समय के फरार स्थाई वारंटियों एवं जिला बदर अपराधियों की सूची का आदान-प्रदान करें। सीमा के दोनों ओर जब कार्यवाही होगी तो इन पर नियंत्रण रहेगा। हमारे क्षेत्र के किसी व्यक्ति के विरूद्ध यदि उत्तरप्रदेश में अपराध दर्ज है तो उसे विधानसभा चुनाव होने तक पैरोल पर रिहा न करें। मैदानी अधिकारी सम्पर्क तथा बैठकें निरंतर करें। रीवा, सीधी, सतना तथा सिंगरौली जिलों में कोरेक्स एवं अन्य मेडिकल नशे की आपूर्ति मुख्य रूप से प्रयागराज से होती है। समन्वय से कार्यवाही करके ही इस पर नियंत्रण होगा। बैठक में डीआईजी मिथिलेश शुक्ला ने कहा कि चुनाव और त्यौहार साथ-साथ हैं। इसलिए कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए हमें सावधानी से कार्यवाही करनी होगी। सीमावर्ती क्षेत्रों के शस्त्र लाइसेंस निलंबित करके सभी शस्त्र जमा कराएं।
बैठक में कलेक्टर रीवा श्रीमती प्रतिभा पाल ने विधानसभा निर्वाचन के लिए की जा रही तैयारियों एवं सुरक्षा प्रबंधों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 16 स्थानों पर अन्तर्राज्यीय नाके लगाए गए हैं। विधानसभा क्षेत्र सिरमौर, सेमरिया, त्योंथर तथा मऊगंज की सीमाएं उत्तरप्रदेश राज्य से जुड़ी हुई हैं। सीमावर्ती क्षेत्रों में लगातार कार्यवाही करके कानून और व्यवस्था बनाये रखी जाएगी। प्रयागराज जिले की सीमाओं से 55 मतदान केन्द्र तथा मिर्जापुर जिले से 14 मतदान केन्द्र जुड़े हुए हैं। अपराधियों, असामाजिक तत्वों, डीजल तथा पेट्रोल एवं शराब को अवैध रूप से जिले में प्रवेश से रोकने के लिए कठोर कार्यवाही की जाएगी। बैठक में पुलिस अधीक्षक रीवा विवेक सिंह ने चुनाव के लिए किए गए सुरक्षा प्रबंधों तथा जाँच नाकों की व्यवस्थाओं की जानकारी दी। बैठक में कलेक्टर मऊगंज अजय श्रीवास्तव, कलेक्टर सतना अनुराग वर्मा, कलेक्टर मैहर रानी बाटड, पुलिस अधीक्षक सतना आशुतोष गुप्ता, पुलिस अधीक्षक सीधी रवीन्द्र वर्मा, पुलिस अधीक्षक मऊगंज वीरेन्द्र जैन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सिंगरौली शिवकुमार वर्मा तथा चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर के पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे।
विधानसभा चुनाव 2023 में होगा व्हीव्हीपैट इव्हीएम से मतदान
रीवा. विधानसभा चुनाव के लिए रीवा तथा मऊगंज जिले के सभी आठ विधानसभा क्षेत्रों में मतदान 17 नवम्बर को निर्धारित किया गया है। जिलें के 18 लाख 35 हजार 130 मतदाता 2014 मतदान केन्द्रों में व्हीव्हीपैट इव्हीएम से मतदान करेंगे। इस मशीन में मतदान के बाद मतदाता अपने मतदान कि पुष्टिकण पर्ची भी देख सकता है। निर्वाचन आयोग द्वारा उपलब्ध कराई गई यह मशीन शत प्रतिशत कारगर है। मतदान के लिए ईव्हीएम का प्रथम रेण्डमाईजेशन किया जा चुका है।
इस संबंध में उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्रेयस गोखले ने बताया कि इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन में दो भाग कन्ट्रोल यूनिट तथा बैलट यूनिट होता है। इव्हीएम में तीसरा भाग पुष्टिकरण पर्ची प्रदर्शित करने के लिए जोड़ा गया है। इसे व्हीव्हीपैट कहते हैं। मतदान करने के बाद इसमें सात सेकंड तक मतदाता को पुष्टिकरण पर्ची दिखाई देगी। इसके बाद पर्ची स्वचालित रूप से कटकर शीलबंद बाक्स में सुरक्षित भण्डारित हो जाती है। व्हीव्हीपैट मशीन का मुख्य उद्देश्य मतदाता द्वारा किये गये मतदान कि विश्वसनीय पुष्टि करना है।
निर्वाचन आयोग द्वारा व्हीव्हीपैट मशीन के संबध में दी गई अधिकृत जानकारी के अनुसार मशीन पूरी तरह से सुरक्षित तथा कारगर है। इसमें दर्ज जानकारियां एक साल से अधिक समय तक सुरक्षित रहती हैं। मतदाता पुष्टिकरण पर्ची केवल मतदाता कि संतुष्टि के लिए है। इसका उपयोग मतगणना में नही किया जाता है। किंतु विधानसभा क्षेत्र के किसी एक मतदान केन्द्र कि पर्चियों कि गणना निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार कि जाती है। मशीन के संचालन तथा इससे मतदान के संबंध में लगातार प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं। सभी मतदाता निर्भय होकर व्हीव्हीपैट मशीन से मतदान करें।
विधानसभा निर्वाचन 2023: प्रमाणन के बाद ही मतदान दिवस तथा एक दिन पहले प्रकाशित होंगे विज्ञापन
रीवा. विधानसभा निर्वाचन 2023 में रीवा मऊगंज जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों में 17 नवम्बर को मतदान की तिथि निर्धारित की गई है। निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार मतदान से दो दिन पूर्व सभी तरह का चुनाव प्रचार बंद हो जाता है। उम्मीदवार अथवा राजनैतिक दल मतदान के दिन 17 नवम्बर तथा 16 नवम्बर को मतदान की अपील प्रकाशित करा सकते हैं।
प्रिंट मीडिया के इन सभी विज्ञापनों को जिला स्तरीय मीडिया सर्टिफिकेशन एवं मॉनीटरिंग कमेटी से प्रमाणन कराना आवश्यक होगा। उम्मीदवार विज्ञापन प्रकाशन से दो दिवस पूर्व समिति को निर्धारित प्रपत्र में आवेदन देकर उसका प्रमाणीकरण कराएं। प्रमाणीकरण के बाद ही विज्ञापन का प्रकाशन किया जा सकता है।
इस संबंध में निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार जिला स्तरीय समिति 24 घंटे की समय सीमा में विज्ञापन का प्रमाणीकरण करके उम्मीदवार को उपलब्ध कराएगी। बिना प्रमाणन के विज्ञापन प्रकाशित कराने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
विधानसभा निर्वाचन 2023: नामांकन के समय उम्मीदवार को देना होगा नये बैंक खाते का विवरण-कलेक्टर
रीवा. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती प्रतिभा पाल ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विधानसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक प्रत्याशियों को नया बैंक खाता खुलवाना अनिवार्य होगा। नये बैंक खाते से ही विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक उम्मीदवार निर्वाचन व्यय कर सकेंगे।
निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा निर्वाचन 2023 के लिए प्रत्येक उम्मीदवार के लिए अधिकतम 40 लाख रुपए की व्यय सीमा निर्धारित की गई है। मौजूदा या पूर्व के बैंक खातों के जरिए निर्वाचन व्यय की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने बताया कि नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने के कम से कम एक दिन पूर्व यह नया खाता खोलना आवश्यक है। इस खाते से पूर्व में किसी भी तरह का ट्रांजेक्शन नही होना चाहिए।
प्रत्याशियों को रोजाना के खर्च निर्वाचन व्यय लेखा पुस्तिका में दर्ज करना अनिवार्य है। सभी खर्च नये बैंक खाते से किए जाएंगे। नामांकन के समय अभ्यर्थी द्वारा नये बैंक खाते का विवरण प्रस्तुत करना होगा। यह बैंक खाता प्रदेश में किसी भी स्थान एवं किसी भी बैंक या डाकघर में खोला जा सकता है।