विधानसभा निर्वाचन 2023: ई-पेपर के विज्ञापन का भी कराना होगा प्री-प्रमाणीकरण
रीवा. भारत निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि ई-पेपर पर दिए जाने वाले राजनैतिक विज्ञापन का भी प्री-सर्टिफिकेशन संबंधित राजनैतिक दल अथवा उम्मीदवार को करवाना जरूरी होगा।
इसी तरह चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को अपने स्वयं का सोशल मीडिया एकाउण्ट, वेबसाइट, ब्लॉग एवं ई-मेल आईडी की जानकारी नाम निर्देशन पत्र के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले शपथ पत्र में अनिवार्य रूप से करना होगी।
आयोग के दिशा-निर्देशों में यह स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई राजनैतिक दल अथवा उम्मीदवार स्वयं का ब्लॉग, वेबसाइट अथवा सोशल मीडिया एकाउण्ट पर इस तरह की सामग्री चुनाव प्रचार अभियान के दौरान पोस्ट या अपलोड करता है तो उसे राजनैतिक विज्ञापन नहीं माना जाएगा। इसके लिए मीडिया सर्टिफिकेशन एण्ड मॉनिटरिंग कमेटी से प्री-सर्टिफिकेशन लेने की आवश्यकता नहीं होगी।
Update: 2023-10-18 13:47 GMT