जमानत पर कम्प्यूटर बाबा, लेकिन दूसरे केस में जेल

जमानत मिल गई है तो वही दूसरे केस की सुनवाई कर रहे जज ने जमानत खारिच कर दिया है। जमीन पर अवैध कब्जा मामले में एरोड्रम थाना और गांधी नगर;

Update: 2021-02-16 06:39 GMT

इंदौर. करोडों की इंदौर में जमीन पर बाबा के अवैध कब्जे को लेकर चल रही कार्रवाई में कम्प्यूटर बाबा जेल की हवा खा रहे हैं। बाबा को जहां एक केस में जमानत मिल गई है तो वही दूसरे केस की सुनवाई कर रहे जज ने जमानत खारिच कर दिया है। ऐसे में बाबा को जमानत मिलने के बाद भी हवालात में ही दिन बिताना पडेगा। प्रशासन ने बाबा के कई अवैध कब्जे वाली जमीनों से अतिक्रमण हटा कर निर्माण धराशाई कर दिया है।

किसने दी जमानत और किसने किया रद्द

जमीन पर अवैध कब्जा मामले में एरोड्रम थाना और गांधी नगर थाने की पुलिस ने केस दर्ज कर बाबा को हिरासत में लेकर सेशन कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। जेएमएफसी कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई करते हुए अर्जी खारिज कर 28 तक जेल भेज दिया था। लेकिन फैसले के खिलाफ अर्जी शहाबुद्दीन हाशमी की अदालत में पेश किया जिस पर सुनवाई उपरांत जमानत पर रिहा करने का आदेश जारी कर दिया। लेकिन प्रशासन द्वारा धारा 151 के तहत दर्ज प्रकरण में अब तक जमानत नही दी गई है।

अवमानना याचिका में सुनवाई आज

बाबा द्वारा जमानत की अर्जी हाईकोर्ट में भी लगाई जिस पर हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए रविवार को सेेंट्रल जेल के जेलर को 50 हजार के मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया था। लेकिन बाबा को रिहा नही किया गया। इस मामले पर जेलर के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की गई जिसकी आज गुरूवार को सुनवाई की जायेगी।

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