MP Gwalior News: हाईकोर्ट ने पांच पुलिसकर्मियों और होमगार्ड पर लगाया 20 लाख का जुर्माना

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने पांच पुलिसकर्मियों समेत एक होमगार्ड सैनिक पर 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। इतना ही नहीं हाईकोर्ट द्वारा मामले की सीबीआई जांच कराने के भी आदेश दिए हैं।

Update: 2022-11-29 11:03 GMT

MP Gwalior News: मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने पांच पुलिसकर्मियों समेत एक होमगार्ड सैनिक पर 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। इतना ही नहीं हाईकोर्ट द्वारा मामले की सीबीआई जांच कराने के भी आदेश दिए हैं। मामला पुलिस कस्टडी में मौत से जुड़ा हुआ है। हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने कहा कि ग्वालियर पुलिस शुरू से ही जांच को प्रभावित करने में सक्रिय रही। ऐसे में जांच सीबीआई के सुपुर्द की जाती है। ट्रायल पूरा होने तक पांचों पुलिसकर्मियों को निलंबित रखा जाए और इनका मुख्यालय भी ग्वालियर से 700 किलोमीटर दूर रखा जाए।

क्या है मामला

ग्वालियर जिले में पुलिस कस्टडी में मौत का मामला 10 अगस्त 2019 का है। जानकारी के अनुसार बेलगढ़ा निवासी सुरेश रावत खेत में खाद छिड़क रहे थे। पड़ोस के ही खेमू शाक्य से उनका विवाद हो गया। मामले में पुलिस ने सुरेश को थाने में बैठा लिया। उनकी रिपोर्ट तक नहीं लिखी गई। सुरेश के बेटे अशोक रावत की मानें तो बेलगढ़ा पुलिस ने रिपोर्ट लिखने से मना कर दिया। अशोक के अनुसार पुलिसकर्मियों द्वारा उससे 20 हजार रुपए मांगे गए। पुलिसकर्मियों का कहना था जब तक पैसे नहीं दोगे सुरेश को नहीं छोड़ा जाएगा। इस दौरान वह अपने समधी मंगल सिंह के साथ थाने के बाहर खड़ा था। थाने के अंदर से मारपीट की आवाज आई तो अंदर जाने लगा किंतु उसे अंदर जाने से पुलिसकर्मियों ने रोक दिया।

मौत के बाद केस किया दर्ज

अशोक की मानें तो थोड़ी देर बाद ही उसे बात का पता चला कि उसके पिता की हालत खराब हो गई है। इस दौरान पुलिसकर्मी विजय सिंह राजपूत, नीरज प्रजापति, विजय कुशवाहा, अरुण मिश्रा, धर्मेन्द्र और होमगार्ड सैनिक एहसान खान पिता को मृत अवस्था में उठाकर बाहर लाए। जहां से पुलिस की गाड़ी में रखकर उन्हें अस्पताल ले जाया गया। उनके साथ मैं और मेरे समधी मंगल सिंह भी गाड़ी में बैठकर भितरवार अस्पताल आए थे। जहां चिकित्सकों ने जांच उपरांत उन्हें मृत घोषित कर दिया। अशोक का कहना है कि पुलिस ने उनके पिता की मौत के बाद केस प्रकरण दर्ज किया। जिस पर उनके द्वारा पुलिस वालों के खिलाफ केस दर्ज कराया गया था। जिसकी सुनवाई न्यायालय में चल रही थी। जिस पर हाईकोर्ट ग्वालियर ने यह फैसला सुनाया।

इनसे होगी राशि की वसूली

हाईकोर्ट के न्यायाधीश जीएस अहलूवालिया ने पुलिसकर्मियों और होमगार्ड सैनिक से क्षतिपूर्ति राशि वसूल करने के आदेश दिए हैं। जिसे मृतक के परिवार को दिया जाएगा। हाईकोर्ट के प्रिंसिपल रजिस्ट्रार के पास 5 जनवरी 2023 तक क्षतिपूर्ति राशि एसपी जमा कराएंगे। क्षतिपूर्ति राशि की वसूली एएसआई विजय सिंह राजपूत रिटायर्ड व तत्कालीन थाना प्रभारी से 10 लाख, प्रधान आरक्षक अरुण मिश्रा से 5 लाख, आरक्षक नीरज प्रजापति से 2 लाख, आरक्षक धर्मेन्द्र सिंह 1 लाख, आरक्षक विजय कुशवाहा से 1 लाख एवं होमगार्ड सैनिक एहसान खान से 1 लाख रुपए करने के आदेश हाईकोर्ट द्वारा दिए गए हैं।

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