एमपी ग्वालियर में कांग्रेस के पूर्व मंत्री को तीन साल की सजा व जुर्माना

स्टेशनरी घोटाला मामले में ग्वालियर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री भगवान सिंह यादव को तीन साल की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही उन पर 15 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।

Update: 2022-12-31 08:13 GMT

स्टेशनरी घोटाला मामले में ग्वालियर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री भगवान सिंह यादव को तीन साल की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही उन पर 15 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। एमपी एमएलए की विशेष अदालत द्वारा यह फैसला सुनाया गया। मामले की शिकायत बैंक के ही एक कर्मचारी सतीश शर्मा द्वारा आर्थिक अपराध अनुसंधान ब्यूरो में की गई थी।

क्या था मामला

शासकीय अधिवक्ता धर्मेन्द्र शर्मा के अनुसार 27 अक्टूबर 1998 को बहुउद्देशीय संस्था मर्यादित गढ़रौली को बैंक की स्टेशनरी खरीदने का काम दिया गया था। इस दौरान तत्कालीन बैंक कर्मचारी सतीश द्वारा आर्थिक अपराध अनुसंधान ब्यूरो में शिकायत की गई थी कि बैंक द्वारा इस कार्य के लिए निविदा आमंत्रित नहीं की गई और संस्था को फर्जी तरीके से स्टेशनरी सप्लाई की अनुमति प्रदान कर दी गई है। कर्मचारी ईशान अवस्थी के खाते में यह रकम ट्रांसफर की गई थी। संस्था के पंजीयन और वर्क ऑर्डर भी लगभग एक ही डेट को किया गया था। इसमें खास बात यह रही कि संस्था स्टेशनरी सप्लाई के लिए अधिकृत ही नहीं थी। मामले में कोर्ट ने पाया कि पूर्व मंत्री भगवान सिंह सहित अन्य लोगों ने अपने पदों का दुरुपयोग करते हुए घोटाले को अंजाम दिया है।

9 लोगों पर दर्ज हुई थी एफआईआर

यह मामला 24 वर्ष पुराना है। बैंक के कर्मचारी सतीश शर्मा द्वारा आर्थिक अपराध अनुसंधान ब्यूरो में बगैर कोटेशन बुलाए स्टेशनरी सप्लाई का ऑर्डर देने की शिकायत दर्ज कराई गई थी। यह स्टेशनरी करीब साढ़े 4 लाख रुपए की थी। शिकायत के बाद ईओडब्ल्यू द्वारा लंबी जांच पड़ताल के बाद वर्ष 2009 में पूर्व मंत्री भगवान सिंह समेत 9 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। मामले में कोर्ट ने इस घोटाले में आरोपी बनाए गए मुकेश माथुर और रजनी मुले को सबूत के अभाव में बरी कर दिया।

इन्हें सुनाई गई सजा

मामले में कोर्ट द्वारा जिला सहकारी बैंक के तत्कालीन अध्यक्ष भगवान सिंह यादव, तत्कालीन जिला प्रबंधक डीके जैन को तीन वर्ष की सजा और 30 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया गया है। वहीं तत्कालीन स्टोर कीपर ईशान चंद्र अवस्थी, गजेन्द्र श्रीवास्तव, महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था की अध्यक्ष शीला गुर्जर एवं संजीव शुक्ला को चार साल की सजा से दंडित किया गया है। इन पर 90 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। चार आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। जबकि पूर्व मंत्री भगवान सिंह यादव और डीके जैन को हाईकोर्ट से जमानत कंफर्म कराने के लिए फौरी तौर पर राहत प्रदान की गई है।

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