मोहम्मद जुबैर को सुप्रीम कोर्ट ने दी राहत, सभी FIR भी मर्ज कर दीं, नूपुर शर्मा के लिए ऐसा करने से इंकार कर दिया था

Mohammad Zubair: सुप्रीम कोर्ट ने मोहम्मद जुबैर के खिलाफ दर्ज सभी FIR को मर्ज करवा दिया है, FIR दिल्ली मर्ज करने के लिए नूपुर शर्मा भी SC गईं थीं जहां कोर्ट ने उन्हें उदयपुर हत्याकांड का दोषी बता दिया था

Update: 2022-07-20 10:28 GMT

Supreme Court gives relief to Mohammad Zubair: सुप्रीम कोर्ट ने हिन्दुओं देवी-देवताओं को अपमानित करने वाले  और पूरे देश में नूपुर शर्मा के खिलाफ प्रोपेगंडा रचने वाले  मोहम्मद जुबैर राहत देदी है. सुप्रीम कोर्ट की मेहरबानी यहीं नहीं रुकी, SC ने जुबैर के खिलाफ दर्ज सभी FIR को मर्ज करने का भी हुक्म सुनाया है. बता दें कि 27 जून को यूपी पुलिस ने ऑल्ट न्यूज़ के फेक्ट चेकर को गिरफ्तार किया था. 

कोर्ट ने मोहम्मद जुबैर को अंतरिम राहत देते हुए तत्काल रिहा करने का फरमान दिया है. जस्टिस डीवाई चन्द्रचूड़ की बेंच ने यह फैसला सुनाया है. कोर्ट ने जुबैर के खिलाफ दर्ज सभी 6 FIR में अनृतिम जमानत दी है. और ये भी कहा है कि सभी FIR मर्ज करके एकसाथ उनकी जांच की जाए. 

जुबैर के खिलाफ टोटल 7 FIR दर्ज हैं, जिनमे से 6 यूपी की हैं. ​​​​​​जुबैर ने 2018 के ट्वीट केस में बेल के लिए दिल्ली कोर्ट पहुंचा था, लेकिन धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के मामले में यूपी  की हाथरस कोर्ट ने 14 जुलाई को उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा था। इस हिसाब से आरोपी जुबैर को 27 जुलाई तक जेल में ही रहना था लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे बेल देदी। 

पाकिस्तान से फंडिंग मिलती है 

दिल्ली पुलिस ने दो जुलाई को पटियाला कोर्ट में जुबैर के खिलाफ आरोपी लगाया था कि इसे पाकिस्तान और सीरिया जैसे देशों से फंडिंग मिलती है. दिल्ली पुलिस ने जुबैर को शातिर और सबूत मिटाने वाला बताया था. 

नूपुर ने भी FIR मर्ज करने के लिए याचिका डाली थी 

सुप्रीम कोर्ट ने जहां हिन्दू धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले मोहम्मद जुबैर को ना सिर्फ अंतरिम जमानत दी बल्कि सभी FIR को मर्ज कर दिया, वहीं दूसरी ओर जब नूपुर शर्मा अपनी जान को खतरा बताते हुए देश के विभिन्न राज्यों में दर्ज 12 FIR को दिल्ली मर्ज करने की याचिका डाली थी तब कोर्ट ने उसे ख़ारिज करते हुए. देश में जितनी भी हिंसक घटनाएं हुईं, उदयपुर में कन्हैयालाल की जिहादियों के हाथों हत्या हुई उसका दोषी बता दिया था. 

लोग मोहम्मद जुबैर और नूपुर शर्मा को लेकर सुप्रीम कोर्ट पर पक्षपात करने की बात कह रहे हैं. 

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