REWA : 3 मई तक बढ़ाया गया कोरोना कर्फ्यू, शादी समारोह में अब 20 लोग को अनुमति
रीवा (Rewa News) : प्रदेश सरकार के निर्देश पर रीवा कलेक्टर इलैयाराजा टी ने भी करोना संक्रमण के दौरान लागू किए गए कोरोना कर्फ्यू की नई गाइडलाइन को जारी कर दिया है। कलेक्टर कार्यालय द्वारा जारी आदेश के तहत अब कोरोना कर्फ्यू 3 मई की सुबह 6ः00 बजे तक लागू रहेगा।
रीवा (Rewa News) : प्रदेश सरकार के निर्देश पर रीवा कलेक्टर इलैयाराजा टी ने भी करोना संक्रमण के दौरान लागू किए गए कोरोना कर्फ्यू की नई गाइडलाइन को जारी कर दिया है। कलेक्टर कार्यालय द्वारा जारी आदेश के तहत अब कोरोना कर्फ्यू 3 मई की सुबह 6ः00 बजे तक लागू रहेगा।
ज्ञात हो कि इसके पूर्व 30 अप्रैल की शाम 6ः00 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लागू किया गया था। नए आदेश में इसे बढ़ाया गया है।
विवाह समारोह में 20 लोग
22 अप्रैल से शुरू हो रहे शुभ मुहूर्त को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि विवाह समारोह के दौरान लोगों की भीड़ एकत्रित ना हो। विवाह के दौरान वर पक्ष से 10 और कन्या पक्ष से 10 लोग ही शामिल होंगे।
नये आदेश में पूर्व की तरह होम डिलीवरी चालू रखने का आदेश दिया गया है। सामाजिक एवं राजनीतिक सहित अन्य आयोजनों में फिलहाल प्रतिबंध रखा गया है। ऑटो रिक्शा में दो सवारी तथा निजी चार पहिया वाहनों में ड्राइवर सहित तीन लोग यात्रा कर सकेंगे।
10 प्रतिशत कर्मचारियों से चलेगे कार्यालय
गाइडलाइन के तहत केंद्र सरकार के ऐसे कार्यालय जो अति आवश्यक सेवाएं प्रदान नहीं करते वहां 10 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ कार्यालय संचालित होंगे। इस आदेश में कलेक्ट्रेट, पुलिस, आपदा प्रबंधन, फायर, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, जेल, राजस्व, पेयजल आपूर्ति, नगरी प्रशासन, ग्रामीण विकास, विद्युत प्रदाय, परिवहन को शामिल नहीं किया गया।
वहीं आईटी कंपनियों, बीपीओ मोबाइल कंपनियों का सपोर्ट स्टाफ एवं यूनिट्स को छोड़कर शेष निजी कार्यालय भी 10 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ संचालित हो सकेंगे जबकि अन्य आदेश पूर्व की तरह यथावत रखे गए है।ं