रीवा कलेक्टर ने 3 अधिकारियों को जारी किया नोटिस, जुर्माने की चेतावनी

रीवा में कलेक्टर ने लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत आवेदनों का समय पर निपटारा न करने पर 3 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

Update: 2024-12-06 18:51 GMT

रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल ने लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत आवेदनों का समय सीमा में निपटारा न करने पर 3 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। अगर ये अधिकारी 3 दिन के अंदर संतोषजनक जवाब नहीं देते हैं, तो उन पर जुर्माना लगाया जा सकता है।

किन अधिकारियों को दिया गया नोटिस?

  1. तहसीलदार, जवा, राजेंद्र शुक्ला: EWS प्रमाण पत्र जारी न करने पर
  2. नायब तहसीलदार, मनिकवार शारदा प्रसाद प्रजापति: निवास प्रमाण पत्र समय पर जारी न करने पर
  3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत जवा, 
    राहुल पांडेय:
    विवाह पंजीयन, राष्ट्रीय परिवार सहायता, जन्म प्रमाण पत्र आदि 7 आवेदनों के लंबित रहने पर

लोक सेवा गारंटी अधिनियम क्या है?

लोक सेवा गारंटी अधिनियम नागरिकों को समय सीमा के अंदर सरकारी सेवाएं प्रदान करने का अधिकार देता है। अगर कोई अधिकारी समय सीमा में सेवा प्रदान नहीं करता है, तो उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है।

कलेक्टर की कार्रवाई

कलेक्टर प्रतिभा पाल ने इन अधिकारियों को नोटिस जारी करके उन्हें 3 दिन के अंदर जवाब देने के लिए कहा है। अगर वे संतोषजनक जवाब नहीं देते हैं, तो उन पर लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत जुर्माना लगाया जाएगा।

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