प्राइवेट स्कूलों की मनमानी फीस वसूली पर रीवा कलेक्टर सख्त, नियम तोड़ने पर लगेगा ₹2 लाख जुर्माना
मध्य प्रदेश के रीवा जिले में निजी स्कूलों द्वारा अभिभावकों से मनमानी फीस वसूलने की शिकायतों पर जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। कलेक्टर प्रतिभा पाल ने नियमों का उल्लंघन करने वाले स्कूलों पर 2 लाख रुपये का तत्काल जुर्माना लगाने के निर्देश दिए हैं।;

रीवा में निजी स्कूलों की मनमानी पर लगेगी लगाम: मध्य प्रदेश के रीवा जिले में संचालित निजी स्कूलों की मनमानी पर अंकुश लगाने के लिए जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। विशेष रूप से फीस के नाम पर अभिभावकों से की जाने वाली कथित अधिक वसूली को लेकर प्रशासन गंभीर है। इसी क्रम में, रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल ने मंगलवार शाम संबंधित अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की और निजी स्कूल संचालकों को स्पष्ट चेतावनी दी।
अभिभावकों की शिकायतों पर प्रशासन का कड़ा रुख
बताया गया है कि जिला प्रशासन को लंबे समय से अभिभावकों द्वारा निजी स्कूलों के खिलाफ मनमाने ढंग से फीस बढ़ाने और अन्य शुल्कों के नाम पर अधिक पैसे वसूलने की शिकायतें मिल रही थीं। अभिभावकों का कहना था कि स्कूल प्रबंधन हर साल विभिन्न मदों में फीस बढ़ा देता है, जिससे उन पर आर्थिक बोझ बढ़ता है। इन्हीं लगातार मिल रही शिकायतों को संज्ञान में लेते हुए प्रशासन ने यह कदम उठाया है।
कलेक्टर ने दिए ₹2 लाख जुर्माने और निरीक्षण के निर्देश
मंगलवार शाम हुई बैठक में कलेक्टर प्रतिभा पाल ने स्पष्ट निर्देश जारी किए कि यदि कोई भी निजी स्कूल शासन द्वारा निर्धारित मापदंडों या दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करते हुए फीस वसूलता पाया जाता है, तो उस पर तत्काल प्रभाव से 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके साथ ही, उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे अगले तीन दिनों के भीतर जिले के निजी स्कूलों का निरीक्षण करें। इस निरीक्षण में स्कूलों द्वारा ली जा रही फीस और प्रवेश प्रक्रिया की बारीकी से जांच की जाएगी और इसकी विस्तृत रिपोर्ट कलेक्टर को प्रस्तुत करनी होगी।
कड़ाई से होगा नियमों का पालन, तत्काल होगी कार्रवाई
कलेक्टर ने जोर देकर कहा कि प्रशासन का यह निर्णय बच्चों के अभिभावकों को राहत देने और जिले में शिक्षा के स्तर में निरंतर सुधार लाने के उद्देश्य से लिया गया है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। फीस वृद्धि या वसूली से संबंधित किसी भी शिकायत पर तत्काल कार्रवाई करने के लिए एक निगरानी तंत्र स्थापित किया जाएगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नियमों की अनदेखी करने वाले स्कूलों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे।