रीवा कलेक्टर ने चार ग्राम पंचायत सचिवों पर लगाया जुर्माना

रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल ने सीएम हेल्पलाइन और जनसुनवाई में दर्ज आवेदनों के निराकरण में उदासीनता बरतने पर चार ग्राम पंचायत सचिवों के खिलाफ कार्रवाई की है। प्रत्येक सचिव पर 1000 रुपये का अर्थदंड लगाया गया है और तीन दिन के भीतर राशि जमा करने का आदेश दिया गया है।;

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Update: 2025-04-01 18:44 GMT
रीवा कलेक्टर ने चार ग्राम पंचायत सचिवों पर लगाया जुर्माना
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मध्य प्रदेश शासन की महत्वपूर्ण जनशिकायत निवारण प्रणाली, सीएम हेल्पलाइन और जनसुनवाई में प्राप्त आवेदनों के निराकरण में लापरवाही बरतने वाले शासकीय कर्मचारियों पर रीवा जिला प्रशासन ने सख्ती दिखाई है। कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने इस संबंध में कड़ा रुख अपनाते हुए जिले के चार ग्राम पंचायत सचिवों पर अर्थदंड अधिरोपित किया है। 

जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने में देरी बनी वजह

जिन प्रकरणों में लापरवाही पाई गई, वे मुख्य रूप से सीएम हेल्पलाइन पोर्टल पर दर्ज जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने से संबंधित आवेदनों से जुड़े थे। इन पंचायत सचिवों द्वारा अपने पदीय दायित्वों का सही ढंग से निर्वहन न करते हुए आवेदकों को समय पर प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने में अनावश्यक विलंब किया गया। सीएम हेल्पलाइन जैसे मंच पर दर्ज शिकायतों का समय-सीमा में संतोषजनक निराकरण न करना शासकीय निर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन है, जिसके चलते यह दंडात्मक कार्रवाई की गई।

इन सचिवों पर लगा ₹1000 का जुर्माना

  1. सुरेन्द्र पाण्डेय, ग्राम पंचायत सचिव, रायपुर कर्चुलियान
  2. प्रमोद साकेत, ग्राम पंचायत सचिव, कांटी
  3. बुद्धसेन साकेत, ग्राम पंचायत सचिव, खजवा
  4. मुकुंदबिहारी मिश्रा, ग्राम पंचायत सचिव, गौहाना

तीन दिन में जमा करनी होगी जुर्माने की राशि

कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने संबंधित चारों ग्राम पंचायत सचिवों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे अधिरोपित जुर्माने की राशि, यानी एक-एक हजार रुपये, आदेश जारी होने की तिथि से तीन दिनों के भीतर शासकीय कोष में जमा करें। निर्धारित समय-सीमा में राशि जमा न करने पर आगे की अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। 

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