न्यायालयीन प्रक्रिया में हीलाहवाली: रीवा CMHO डॉ. केपी गुप्ता निलंबित, अपर मुख्य सचिव के नाम वारंट
न्यायालयीन प्रक्रिया में हीलाहवाली पर रीवा CMHO डॉ. केपी गुप्ता निलंबित कर दिए गए.
रीवा. न्यायालयीन प्रक्रिया में हीलाहवाली पर रीवा CMHO डॉ. केपी गुप्ता निलंबित कर दिए गए. संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं से जारी आदेश के अनुसार डॉ. केपी गुप्ता प्रभारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला रीवा को अपने पदीय कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरती जाने के परिणामस्वरूप मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम 9 ( 1 ) के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है. निलंबन काल में डॉ. गुप्ता का मुख्यालय कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सिंगरौली के अधीन किया गया है.
अपर मुख्य सचिव के नाम जमानती वारंट
उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा उक्त प्रकरण में कोई अभिलेख व जानकारी समयावधि में प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणामस्वरूप अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य के नाम जमानती वारंट जारी कर राशि रूपये 25 हजार रुपए की कास्ट लगाई लगाई गई. इस प्रकार विषयान्तर्गत प्रकरण में डॉ. केपी गुप्ता प्रभारी सीएमएचओ रीवा द्वारा अपने पदीय दायित्वों का निर्वहन करने में अक्षम साबित हुये साथ ही उच्च न्यायालय जबलपुर के समक्ष विभाग की छवि को भी धूमिल किये जाने का प्रयास किया.
क्या है मामला
उच्च न्यायालय जबलपुर में दर्ज याचिका क्रमांक. 21695/2022 डॉ. मदन मोहन पाण्डे के विरूद्ध दर्ज प्रकरण में सुनवाई 16 जून को नियत थी. इस प्रकरण में संचालनालय की लीगल शाखा से ओआईसी डॉ. केपी गुप्ता, प्रभारी सीएमएचओ रीवा को नियुक्त कर उन्हें निर्देशित किया गया था कि आप उच्च न्यायालय जबलपुर में शासकीय अधिवक्ता से संपर्क कर उक्त प्रकरण की वस्तुस्थिति से 16 जून को उच्च न्यायालय जबलपुर को प्रकरण की अद्यतन स्थिति से अवगत करायें. किंतु डॉ. केपी गुप्ता, प्रभारी सीएमएच. लओ रीवा तथा नोडल ऑफिसर सह उप संचालक डॉ. देवेन्द्र सालवार द्वारा शासकीय अधिवक्ता से संपर्क नहीं किया और न ही आज 16 जून को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर प्रकरण की अद्यतन स्थिति से अवगत कराया.