रीवा में 32 करोड़ बकाया वसूलने विद्युत वितरण कंपनी चलाएगी अभियान, काटे जाएंगे कनेक्शन, संपत्ति भी हो सकती है कुर्क
Rewa News: मध्यप्रदेश के रीवा में पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के शहर संभाग अंतर्गत बिजली उपभोक्ताओं पर लगभग 32 करोड़ रुपए की राशि बकाया है। विद्युत मंडल ने अब बिजली बिल जमा न करने वाले उपभोक्ताओं के कनेक्शन विच्छेदित करने की कार्रवाई शुरू कर दी है।
मध्यप्रदेश के रीवा में पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के शहर संभाग अंतर्गत बिजली उपभोक्ताओं पर लगभग 32 करोड़ रुपए की राशि बकाया है। विद्युत मंडल ने अब बिजली बिल जमा न करने वाले उपभोक्ताओं के कनेक्शन विच्छेदित करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। बताया गया है कि उपभोक्ताओं पर जो 32 करोड़ की राशि बकाया है उसमें से 22 करोड़ मार्च 2023 से पहले की है। जबकि शेष 10 करोड़ अप्रैल से जुलाई माह तक की है। मंडल से जुड़े सूत्रों की मानें तो पहले उन बकायादार उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटे जाएंगे जिन पर बकाया राशि 50 हजार रुपए से अधिक है। उसके बाद उन उपभोक्ताओं के कनेक्शन कटेंगे जिन पर बकाया राशि 25 हजार से 50 हजार के बीच पहुंच चुकी है।
बड़े बकायादारों की सूची तैयार
बताया गया है कि विगत दिनों सरकारी कार्यक्रमों की व्यस्तता के चलते मंडल ने अब तक बिजली विच्छेदित करने की कार्रवाई शुरू नहीं की थी लेकिन अब मंडल ने उन बकायादारों की सूची तैयार कर ली है जिन पर बिजली बिल के रूप में 50 हजार से अधिक की राशि बकाया है। बताया गया है कि इन बड़े बकायादारों को नोटिस देकर बिल जमा करने का एक और मौका दिया जाएगा। इसके बाद भी यदि बकायादार बकाया बिल नहीं जमा करते तो उनके कनेक्शन विच्छेदित किए जाएंगे।
24 हजार उपभोक्ताओं पर बड़ी रकम बकाया
जानकारी के मुताबिक शहर संभाग में 88 हजार बिजली उपभोक्ता हैं इनमें से 24 हजार उपभोक्ताओं पर बिजली बिल की राशि बकाया है। सूत्रों की मानें तो 17 हजार के आसपास ऐसे उपभोक्ता हैं जिन पर बिजली बिल की 10 हजार से 25 हजार तक की राशि बकाया है। इसके अलावा पौने 2सौ उपभोक्ताओं पर 50 हजार से अधिक का बिजली बिल बकाया है। मंडल कर्मचारियों को बड़े बकायादारों के बिजली कनेक्शन विच्छेदित करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि अभी बड़े बकायादारों को नोटिस जारी कर उन्हें एक अवसर दिया जाएगा। यदि इसके बाद भी बिल नहीं जमा होता तो कनेक्शन विच्छेदित करने के साथ ही संपत्ति कुर्क करने की भी कार्रवाई होगी।