रीवा में अतिथि शिक्षकों का वेतन रोकने का मामला: हाईकोर्ट ने DEO को लगाई थी फटकार, प्राचार्यों पर कार्रवाई के लिए जेडी को लिखा पत्र
रीवा में हाईकोर्ट ने जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) को अतिथि शिक्षकों का 8 महीने का वेतन नहीं देने पर फटकार लगाई है। DEO को ब्याज सहित वेतन का भुगतान करना होगा।;
रीवा। अतिथि शिक्षकों का 8 महीने का वेतन रोकने के मामले में रीवा जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) सुदामा गुप्ता को हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने DEO को ब्याज सहित वेतन का भुगतान करने के आदेश दिए हैं।
DEO को लगाई फटकार
हाईकोर्ट के जस्टिस विशाल मिश्रा ने DEO सुदामा गुप्ता से कहा कि "दूसरे की सैलरी रोकने में आपको मज़ा आता है। आठ-आठ महीने की सैलरी रोके हुए हैं। काम लेते हैं और वेतन नहीं देते। इसके ब्याज की भरपाई आपको अपनी जेब करनी पड़ेगी।" यह वीडियो 15 दिन पहले का बताया जा रहा है।
DEO ने JD को लिखा पत्र
इस मामले में DEO सुदामा गुप्ता ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद अतिथि शिक्षकों को वेतन का भुगतान कर दिया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि कुछ प्राचार्यों ने ऑफ़लाइन अतिथि शिक्षकों की भर्ती की थी, जबकि नियमों के मुताबिक नियुक्ति ऑनलाइन होनी चाहिए। ऐसे प्राचार्यों के खिलाफ कार्रवाई के लिए उन्होंने JD (जिला शिक्षा अधिकारी) को पत्र लिखा है।
अतिथि शिक्षकों की समस्याएं
अतिथि शिक्षक संगठन की जिला अध्यक्ष रोहिणी ने बताया कि अतिथि शिक्षकों को हमेशा वेतन के लिए परेशान होना पड़ता है। उन्होंने कहा कि अब जाकर उन्हें सितंबर और अक्टूबर महीने का वेतन मिला है। नए साल तक भी उन्हें वेतन नहीं मिला था।