MP SIAF Yojana: गंभीर बीमारियों के इलाज की चिंता नहीं, शिवराज सरकार देगी आर्थिक सहायता, इस तरह करें आवेदन

MP SIAF Yojana: गंभीर बीमारियों के खर्च की चिंता करने की आवश्यकता नहीं। एमपी में स्वास्थ्य सुविधाओं के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए प्रदेश सरकार लगातार प्रयास कर रही है।

Update: 2023-08-10 10:03 GMT

Rajya Bimari Sahayata Nidhi Yojana: गंभीर बीमारियों के खर्च की चिंता करने की आवश्यकता नहीं। एमपी में स्वास्थ्य सुविधाओं के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए प्रदेश सरकार लगातार प्रयास कर रही है। प्रदेश में कई लोग ऐसे भी हैं जो महंगे इलाज का खर्च वहन नहीं कर सकते। ऐसे में प्रदेश की शिवराज सरकार द्वारा एक योजना चलाई जा रही है जिससे लोगों की समस्याएं दूर होने के साथ ही लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिलती है।

What is Rajya Bimari Sahayata Nidhi Yojana: क्या है योजना?

मध्यप्रदेश के ऐसे लोग जो गंभीर बीमारियों का इलाज वहन नहीं कर सकते उनके लिए प्रदेश सरकार द्वारा राज्य बीमारी सहायता निधि योजना संचालित की जा रही है। जिसके माध्यम से लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। इस योजना के तहत बीपीएल कार्डधारी मरीजों को चिन्हित गंभीर बीमारियों के उपचार के लिए सहायता राशि उपलब्ध करवाई जाती है। योजना के तहत 2 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जाती है।

Rajya Bimari Sahayata Nidhi Yojana Objective: योजना का यह है उद्देश्य

शिवराज सरकार द्वारा चलाई जा रही राज्य बीमारी सहायता निधि योजना का उद्देश्य एमपी में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के प्रत्येक सदस्य को चिन्हित गंभीर बीमारियों के उपचार के लिए आर्थिक सहायता राशि उपलब्ध करवाना है। इस योजना के तहत हितग्राही को न्यूनतम 25 हजार रुपए सहायता मिलती है। जबकि अधिकतम 2 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता राशि दिए जाने का प्रावधान है।

Rajya Bimari Sahayata Nidhi Yojana Eligibility: योजना की पात्रता

एमपी सरकार द्वारा संचालित राज्य बीमारी सहायता निधि योजना का लाभ पाने के लिए आवेदक को मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है। आवेदन चिन्हित बीमारियों में से किसी एक या अधिक बीमारी से बीमार हो तो उसे लाभ मिल सकेगा। योजना के लिए आवेदन के पास यह दस्तावेज होने चाहिए। किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सालय का स्टीमेट के साथ ही आवेदक का बीपीएल कार्ड होना अनिवार्य है।

Bimari Sahayata Nidhi Yojana Indentified Diseases: इन बीमारियों में मिलेगा लाभ

राज्य बीमारी सहायता निधि योजना का लाभ इन बीमारियों में लिया जा सकता है। योजना के लिए चिन्हित बीमारियों में कैंसर रोग, हृदय शल्यक्रिया, गुर्दा प्रत्यारोपण, घुटना बदलना, कूल्हा बदलना, थोरेसिक सर्जरी, सिर की चोटें, स्पाइनल सर्जरी, रेटिनल डिटेचमेंट, प्रसवोत्तर जटिलताएं, ब्रेन सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, एमडीआर, पेसमेकर, वेसकुलर सर्जरी, कंजेनेटल मेलफार्मेशन, एप्लास्टिक एनीमिया, बर्न एण्ड पोस्ट बर्न कॉन्ट्रेक्चर, क्रानिक रीनल डिसिसेज (नेफोटिक सिन्ड्रोम, पेरिटोनियल डायलिसिस, हीमोडायलिसिस), स्वाईन फ्लू (सी कैटेगरी), निःसंतानता शामिल हैं।

Rajya Bimari Sahayata Nidhi Yojana Benefits: योजना के लाभ

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा प्रारंभ की गई राज्य बीमारी सहायता निधि योजना के तहत आवेदक को यह लाभ प्राप्त होता है। रोगी, कलेक्टर और सिविल सर्जन को एक आदेश जारी किया जाएगा। चिकित्सा उपचार के लिए चेक सीधे संबंधित अस्पताल को भेजा जाएगा। मरीज अस्पताल जाकर निःशुल्क अपना उपचार करा सकता है। जिससे उसे गंभीर बीमारी का इलाज कराने की चिंता नहीं रहती।

Rajya Bimari Sahayata Nidhi Yojana How to Apply: कैसे करें आवेदन?

एमपी की राज्य बीमारी सहायता योजना के लिए आवेदक को स्वास्थ्य विभाग के नाम कलेक्टर को आवेदन देना होगा। यह आवेदन सिविल सर्जन को भेजा जाएगा। इसके बाद आवेदन राज्य बीमारी सहायता निधि के सचिव को भेजा जाएगा। आवेदन की जांच की जाएगी। आवेदन पूर्ण और एसआईएएफ के दायरे में फिट होने पर उप समिति आवेदन की जांच करेंगे। प्रबंधन समिति आवेदन को अंतिम मंजूरी प्रदान करेगी।

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