मध्य प्रदेश के पूर्व उपमुख्यमंत्री के बेटे-बहू समेत 5 को ट्रिपल मर्डर केस में उम्रकैद

मध्य प्रदेश के पूर्व उपमुख्यमंत्री प्यारेलाल कंवर के बेटे और बहू को ट्रिपल मर्डर केस में उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। उन्होंने 2021 में अपने ही भाई और उसके परिवार की हत्या कर दी थी।;

Update: 2025-01-30 11:27 GMT

छत्तीसगढ़ की एक अदालत ने मध्य प्रदेश के पूर्व उपमुख्यमंत्री प्यारेलाल कंवर के बेटे-बहू समेत 5 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोनों ने 2021 में अन्य लोगों के साथ मिलकर अपने ही भाई और उसके परिवार की हत्या कर दी थी। यह घटना संपत्ति विवाद के कारण हुई थी।

क्या है पूरा मामला?

प्यारेलाल कंवर के बेटे हरभजन सिंह कंवर और उसकी पत्नी धनकुंवर ने 2021 में अपने ही भाई हरीश कंवर (40), उसकी पत्नी सुमित्रा कंवर (35) और उनकी 4 साल की बेटी यशिका की हत्या कर दी थी। हमलावरों ने उनके सिर और शरीर के अन्य हिस्सों पर धारदार हथियारों से कई वार किए थे। यह मामला छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के भैसमां गांव का है।

कोर्ट ने सुनाई सज़ा

कोर्ट ने हरभजन सिंह कंवर (52), धनकुंवर (39) और उनके बहनोई परमेश्वर कंवर (31) के अलावा दो अन्य लोगों रामप्रसाद मन्नेवार (31) और सुरेंद्र सिंह कंवर को भी इस मामले में दोषी पाया है और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

कौन थे प्यारेलाल कंवर?

प्यारेलाल कंवर 1993 में अविभाजित मध्य प्रदेश के उपमुख्यमंत्री रहे थे। इससे पहले वे 1985 में विधायक और राज्य मंत्री भी रह चुके थे।

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