राजधानी BHOPAL में लगी धारा 144! DM ने जारी किये आदेश, जानें वजह
Bhopal Dhara 144 News: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) की राजधानी भोपाल (Bhopal) से बड़ी खबर सामने आई है।
Bhopal Dhara 144 News: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) की राजधानी भोपाल (Bhopal) से बड़ी खबर सामने आई है। भोपाल कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट आशीष सिंह (Collector Ashish Singh) ने भोपाल दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत आदेश जारी किये हैं।
भोपाल कलेक्टर भोपाल दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए जन सामान्य के स्वास्थ्य के हित को बनाये रखे के लिए भोपाल जिले (Bhopal District) की राजस्व सीमा क्षेत्र में प्रतिबंधात्मक आदेश अनुसार भोपाल जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमाक्षेत्र में इलेक्ट्रानिक सिगरेट, हीट- नॉट-बर्न डिवाइसेज, वेप ई शीशा, ई- निकोटीन पलेवर्ड हुक्का और उनके जैसे अन्य उत्पाद जो निकोटीन प्रदान करने में सक्षम हैं के निर्माण, वितरण, विक्रय, व्यापार, आयात और विज्ञापन, ऑनलाइन सहित को प्रतिबंधित किया गया है।
मिली जानकारी के अनुसार भोपाल कलेक्टर आशीष सिंह ने इलेक्ट्रानिक सिगरेट का चाहे पूर्ण उत्पाद के रूप में हो या इसके किसी भाग के रूप में उत्पादन या विनिर्माण या आयात या निर्यात या परिवहन या विक्रय या वितरण को प्रतिबंधित किया जाता है। उन्होंने आदेश दिया की कोई भी व्यक्ति इलेक्ट्रानिक सिगरेट का विज्ञापन नहीं करेगा या किसी विज्ञापन में भाग नहीं लेगा, जो प्रत्यक्षः या परोक्ष रूप से इलेक्ट्रानिक सिगरेट के प्रयोग को प्रोत्साहित करता है।
यह होगी कार्रवाही
कलेक्टर आशीष सिंह ने कहा की यह आदेश आम जनता को संबोधित है। चूंकि वर्तमान में मेरे समक्ष ऐसी परिस्थितियां नहीं है और न ही यह संभव है कि इस आदेश की पूर्व सूचना प्रत्येक व्यक्ति को दी जाए। अतः यह आदेश एक पक्षीय पारित किया जाता है। आदेश से व्यथित व्यक्ति दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (5) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा। यह आदेश तत्काल प्रभाशील होगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी।