एमपी: शिक्षक के आश्रित परिवार को दिया जाए 71 लाख का बीमा क्लेम, न्यायालय ने जारी किया आदेश
MP News Today: न्यायालय ने शिक्षक के आश्रित को 7124500 रुपए भुगतान करने का आदेश दिया है.
Indore News, MP News Today, MP News Update: श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (Shriram General Insurance Company Limited) ने एक शिक्षक की मौत हो जाने के बाद भी उसका बीमा क्लेम रिजेक्ट कर दिया। ऐसे में परिजन न्यायालय पहुंच गए। 4 साल की लड़ाई के बाद न्यायालय ने आवेदकों को बड़ी राहत दी है। न्यायालय ने शिक्षक के आश्रित को 7124500 रुपए भुगतान करने का आदेश दिया है। साथ ही शिक्षक के उत्तराधिकारी को आवेदन दिनांक से लेकर अब तक बीमा की राशि पर 6 प्रतिशत ब्याज देने का आदेश भी दिया है।
क्या है पूरा मामला
जानकारी के अनुसार 2018 को शासकीय स्कूल धरगांव में पदस्थ शिक्षक संजय पाटीदार अपनी ड्यूटी पूरी करने के बाद अपने घर जा रहे थे। प्रतीक्षा ढाबे के पास पीछे से आए एक डंपर ने उन्हें कुचल दिया। 38 वर्षीय शिक्षक की मौत हो गई। उसके पश्चात शिक्षक के परिजनों ने इंश्योरेंस कंपनी पर क्लेम प्रस्तुत किया।
कंपनी ने किया रिजेक्ट
बताया जाता है कि परिजन श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के पास पहुंचे दावा प्रस्तुत किया। लेकिन कंपनी ने क्लेम देने से मना कर दिया। ऐसे में शिक्षक के परिजन न्यायालय पहुंच गए। उन्हें एक बड़ी राहत मिली है।
न्यायालय द्वारा जारी किए अपने अवार्ड में कहा है कि मृतक संजय पाटीदार के स्वजन के पक्ष में 7124500 अवार्ड पारित किया गया है। साथ ही बीमा कंपनी को कहा है कि अवार्ड राशि पर आवेदन पत्र प्रस्तुत दिनांक से 6 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज का भी भुगतान आवेदक गणों को किया जाए।