MP Banned Liquor And Meat: एमपी की दो सिटी में अब नहीं बिकेगा मदिरा और मीट, पवित्र शहर घोषित

MP Banned Liquor And Meat: मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के दो शहरों में मांस और शराब की बिक्री में प्रतिबन्ध लगा दिया है

Update: 2022-02-22 14:44 GMT

Sale Of Meat And Liquor Ban In MP: मध्यप्रदेश सरकार ने राज्य के एक जिले के दो शहरों में मांस और शराब की बिक्री में प्रतिबन्ध लगा दिया है और दोनों सिटी को पवित्र शहर घोषित कर दिया है। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chauhan) ने जैन तीर्थ स्थल कुंडलपुर (Kundalpur) सहित दो और शहरों को पवित्र शहरों की श्रेणी में शामिल किया है.

कहां, कैसे और क्यों 

एमपी के चीफ मिनिस्टर ने सोमवार को एमपी की राजधानी भोपाल (Bhopal) से करीब 285 किलोमीटर की दूर में मौजूद दमोह (Damoh) जिले के कुंडलपुर में जैन समुदाय के पंचकल्याणक महोत्सव में शामिल होने के बाद यह एलान लिया है। 

मुख्यमंत्री ने कहा की "आचार्य विद्यासागर महाराज की प्रेरणा से मैं कुंडलपुर और बांदकपुर के पवित्र क्षेत्र घोषित कर रहा हूं. जहां मांस और शराब पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा" बता दें की बांदकपुर शहर में महादेव भगवान शिव जी का प्रसिद्द मंदिर है।  उन्होंने एक और एलान करते हुए कहा कि विद्यासागर महाराज की इच्छा के अनुसार राज्य सरकार एक साल के अंदर मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढाई हिंदी से शुरू करेगी। 

एमपी में कहां नहीं बिकेगा मांस और शराब 

जैसा की बताया गया है एमपी के दमोह दिल में आने वाले 2 शहर कुंडलपुर और बांदकपुर को पवित्र शहर घोषित किया गया है, और इन दोनों शहरों में मांस और मदिरा की बिक्री नहीं होगी। 


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