नाई के गलत बाल काटे तो ग्राहक ने 2 करोड़ का मुआवजा मांगा! सुप्रीम कोर्ट बोला- जांच करेंगे
सुप्रीम कोर्ट ने गलत हेयर कट पर 2 करोड़ रुपए के मुआवजे के फैसले को रोक दिया है
दिल्ली न्यूज़: एक महिला की शिकायत पर कंज्यूमर कोर्ट ने ITC कंपनी को 2 करोड़ रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया था. मामला गलत हेयरकट से जुड़ा हुआ था. आरोप था कि ITC होटल में काम करने वाले हेयर स्टाइलिस्ट ने महिला के गलत ढंग से बाल काट दिए थे. जिसके बाद महिला सीधा कंज्यूमर कोर्ट चली गई. जहां कोर्ट ने ITC को मुआवजे के तौर पर 2 करोड़ रुपए भरने का आदेश सुना दिया।
लेकिन मंगलवार को नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कोर्ट NCDRC के इस फैसले पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि NCDRC ने मुआवजा तय करने से पहले कोई सबूत नहीं देखा, कोर्ट का कहना है कि इस मामले में नए सिरे से विचार करने की जरूरत है. जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस विक्रम नाथ की बेंच ने कहा है कि हर्जाना पीड़ित के दावे के आधार पर नहीं ब्लकि सबूतों के आधार पर तय होना चाहिए। मुआवजा किस आधार पर और कितना होगा। ये NCDRC तय करेगी।
पूरा मामला समझिये
ये मामला अप्रैल 2018 का है. २१ सितंबर को कंज्यूमर कोर्ट ने अपना फैसला दिया था. ITC मौर्य होटल ने आशना रॉय नामक मॉडल के बाल गलत तरीके से काट दिए थे, जिसकी वजह से उसे बड़ा नुकसान हुआ था, यहां तक कि मॉडल की लाइफ स्टाइल बबदल गई और उसका टॉप मॉडल बनने का सपना टूट गया.
दरअसल मामला सिर्फ गलत तरीके से बाल काटने का नहीं बल्कि हेयर ट्रीटमेंट में लापरवाही करने का भी है. इस घटना में आशना का स्कैल्प जल गया था जिसके कारण उसे लम्बे समय तक एलर्जी और इचिंग रही। होटल ने अपनी गलती मानी भी थी और फ्री ट्रीटमेंट देने की बात कहकर अपनी गलती छुपाने की भरपूर कोशिश की थी. जिसके बाद मॉडल कोर्ट चली गई थी/