केजरीवाल को जमानत: 177 दिन बाद जेल से रिहा हुए दिल्ली सीएम, बोले- अब मेरी ताकत 100 गुना बढ़ गई है

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने शराब नीति मामले में जमानत दे दी है। 177 दिन बाद जेल से रिहा होकर उन्होंने कहा कि वे सच्चे थे इसलिए भगवान ने उनका साथ दिया। जानिए पूरी खबर।

Update: 2024-09-13 15:00 GMT

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 177 दिन बाद तिहाड़ जेल से बाहर आ गए। शुक्रवार, 13 सितंबर की शाम करीब 6:15 बजे उन्होंने जेल से बाहर कदम रखा। इससे पहले दिन में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें दिल्ली शराब नीति से जुड़े CBI मामले में जमानत दी थी। कोर्ट ने जमानत के लिए उन्हीं शर्तों को लागू किया, जो पहले ED के मामले में भी लगाई गई थीं।

जेल से बाहर आते ही केजरीवाल ने कहा, "मैं सही था, इसलिए भगवान ने मेरा साथ दिया। मेरी ताकत अब 100 गुना बढ़ गई है।" उनके इस बयान को आम आदमी पार्टी (AAP) ने सत्य की जीत के रूप में प्रस्तुत किया।

केजरीवाल के खिलाफ मामले

अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दो एजेंसियां, CBI और ED, शराब नीति से संबंधित मामलों की जांच कर रही थीं। ED ने उन्हें 21 मार्च को गिरफ्तार किया था और बाद में 26 जून को CBI ने उन्हें हिरासत में लिया। इससे पहले 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें ED के मामले में जमानत दे दी थी।

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच ने CBI की गिरफ्तारी को नियमों के अनुसार ठहराया। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हिरासत में होने के बावजूद दोबारा गिरफ्तारी गलत नहीं थी, क्योंकि जांच की जरूरत थी। वहीं, जस्टिस उज्जवल भुइयां ने CBI की कार्यवाही पर सवाल उठाए और कहा कि उन्हें निष्पक्षता से काम करना चाहिए।

156 दिन जेल में बिता चुके हैं

अरविंद केजरीवाल ने कुल 156 दिन तिहाड़ जेल में बिताए हैं। उन्हें 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था और 10 दिन की पूछताछ के बाद जेल भेजा गया। 13 सितंबर को उनकी रिहाई के साथ, जेल में बिताए कुल दिन 177 हो गए, जिनमें से 21 दिन वे अंतरिम जमानत पर बाहर रहे।

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