रायपुर : मंत्रिपरिषद के निर्णय

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Update: 2021-02-16 06:01 GMT

रायपुर 27 सितम्बर 2018/मुख्यमंत्री डॉरमन सिंह की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय (महानदी भवनमें आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में अनेकमहत्वपूर्ण निर्णय लिए गएजो निम्नानुसार है:-

  • हथियारों के साथ आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को उनके विभिन्न शस्त्रों पर अनुग्रह राशि देने के पूर्व के प्रावधानों में शामिल हथियारों के अलावा निम्नानुसार शस्त्रों के लिए अनुग्रह राशि तय की गई है:-
क्रमांक शस्त्रों का नाम अनुग्रह राशि रूपए
1 रॉकेट लांचर 84 एमएम 5.00 लाख
2 त्रिर्ची असाल्ट (टीएआर) 3.00 लाख
3. इंसास रायफल 1.50 लाख
4 एक्स 95 असाल्ट रायफल/एमपी 9 टेक्टिकल 1.00 लाख
5 एक्स केलिबर 5.56 एमएम 60 हजार
6. यूबीजीएल अटेचमेंट 40 हजार
7 315 बोर रायफल 30 हजार
8. ग्लाग पिस्टल 9 एमएम 25 हजार
9. प्रोजेक्टर 13/ 16/मस्केट रायफल/यूबीजीएल सेल 02 हजार
  • उल्लेखनीय है कि राज्य शासन द्वारा 16 नवम्बर 2015 को जारी आदेश में नक्सल पीड़ित व्यक्तियों और आत्मसमर्पित नक्सलियों के पुनर्वास के लिए विस्तृत प्रावधान किए हैं, जिनमें एक प्रावधान यह भी है कि आत्मसमर्पित नक्सलियों ने यदि शस्त्रों के साथ समर्पण किया है, तो उसे समर्पित शस्त्रों के बदले मुआवजे के रूप में शासन द्वारा अनुग्रह राशि स्वीकृत की जा सकेगी, जिसमें एलएमजी के लिए 4.50 लाख रूपए, ए.के.-47 के लिए 3.00 लाख रूपए, एसएलआर रायफल के लिए 1.50 लाख रूपए, थ्री-नॉट-थ्री रायफल के लिए 75 हजार रूपए, 12 बोर बंदूक के लिए 30 हजार, 2 इंच मोर्टार के लिए 2.50 लाख रूपए, सिंगल शॉट गन के लिए 30 हजार, 9 एमएम कार्बाइन के लिए 20 हजार, पिस्टल/ रिवाल्वर के लिए 20 हजार, वायरलेस सेट के लिए 5 हजार रूपए,  रिमोट डिवाईस के लिए 3 हजार, आईआईडी के लिए 3 हजार , विस्फोटक पदार्थ के लिए 1000 रूपए प्रति किलो, ग्रेनेड/ जिलेटिनरॉड के लिए 500 रूपए और सभी  प्रकार के एम्युनिशन के लिए 5 हजार प्रति एम्युनिशन का प्रावधान रखा गया है। इस कड़ी में आज केबिनेट की बैठक में नये प्रावधान जोड़े गए।
  • छत्तीसगढ़ पुलिस कार्यपालिक (अराजपत्रित ) सेवा भर्ती नियम 2006 के नियम 8 (2) के अनुसार सूबेदार/उपनिरीक्षक संवर्ग/प्लाटून कमाण्डर के पद पर नियुक्ति के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा को शिथिल करते हुए चयन परीक्षा वर्ष 2018 के लिए आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। इन पदों पर नियुक्ति में अनुसूचित जनजाति वर्ग के पुरूष आवेदकों के लिए न्यूनतम उंचाई 163 से.मी. और सीना बिना फुलाए 78 से.मी. और फुलाने पर 83 से.मी. निर्धारित करने का निर्णय लिया गया।

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