एमपी: चुनाव में कर्मचारियों की ड्यूटी को लेकर गाइडलाइंस जारी

मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग सचिव राकेश सिंह ने मध्यप्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव (Panchayat Chunav) और नगर निकाय चुनाव में कर्मचारियों की ड्यूटी लगाने के संबंध में गाइडलाइन जारी किया है।

Update: 2022-06-06 10:15 GMT

मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग सचिव राकेश सिंह ने मध्यप्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव (Panchayat Chunav) और नगर निकाय चुनाव में कर्मचारियों की ड्यूटी लगाने के संबंध में गाइडलाइन जारी किया है। इस गाइडलाइन के अनुसार किन कर्मचारियों की ड्यूटी कहां लगाई जा सकती है इसके लिए विधिवत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। आइए जाने क्या है गाइडलाइन।

महिला कर्मचारियों की ड्यूटी

चुनाव आयोग ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि अगर आवश्यकता पड़ती है तो महिला कर्मचारियों की ड्यूटी भी लगाई जाएगी। लेकिन इसके लिए विशेष तौर पर ध्यान यह रखना होगा जो महिला अधिकारी जिस विकासखंड में कार्यरत है उसकी ड्यूटी वही लगाई जाए। एक साथ मतदान दल में कम से कम 2 महिलाओं का होना आवश्यक है। महिला मतदान अधिकारी को मतदान के पूर्व संध्या मतदान केंद्र में उपस्थित रहने की अनिवार्यता समाप्त की गई है। वह मतदान के 1 घंटे पूर्व मतदान केंद्र पर उपस्थित हो ऐसा निर्देश जारी किया गया है।

केंद्रीय और संविदा कर्मचारियों की लगेगी ड्यूटी

चुनाव आयोग द्वारा कहा गया है कि यदि किसी जिले में मध्य प्रदेश शासन के नियमित कर्मचारियों की संख्या कम है तो वहां केंद्रीय कर्मचारी, बैंक कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा निगम के कर्मचारी तथा 3 वर्ष से अधिक की सेवा पूरी करने वाले संविदा कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जा सकती है।

करने वाली बात यह है कि संविदा कर्मी को पीठासीन अधिकारी एवं मतदान अधिकारी क्रमांक 1 पद पर नियुक्त ने करें। इसका कारण यह है कि पीठासीन अधिकारी के न रहने पर मतदान अधिकारी 1 ही पीठासीन अधिकारी माना जाता है। संविदा कर्मियों को मतदान अधिकारी क्रमांक 2 ,3 एवं चार के पद पर रखा जा सकता है।

इनकी नहीं लगेगी ड्यूटी

राज्य चुनाव आयोग द्वारा सभी जिला अधिकारियों को निर्देशित करते हुए बताया है कि आवश्यक सेवाओं से जुड़े हुए विभाग के कर्मचारियों की ड्यूटी न लगाई जाए। इन विभागों के कार्यालय में काम करने वाले कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जा सकती है। बताया गया है कि लोक स्वास्थ्य, जल प्रदाय, परिवहन, दुग्ध प्रदाय, वाणिज्य कर, आबकारी पंजीयन एवं मुद्रांक तथा विद्युत प्रदाय में संलग्न फील्ड के कर्मचारियों की ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी।

अगर किसी की सेवा अवधि समाप्त होने में 6 महीने या उससे कम का समय है तो उसे मतदान दल में शामिल नहीं किया जाए। दिव्यांग एवं निशक्त कर्मचारियों को मतदान दल में शामिल न करते हुए निर्वाचन से जुड़े हुए कार्यों में ड्यूटी लगाई जा सकती है।

गृह क्षेत्र के कर्मचारियों की न लगे ड्यूटी

स्पष्ट तौर पर कहा गया है किसी विकास खंड में पदस्थ किसी अधिकारी कर्मचारी को उसके विकासखंड में ही मतदान दल के लिए तैनात न किया जाए। यह नियम पीठासीन अधिकारी और मतदान अधिकारी के लिए है।

इन्हें बनाया जाए पीठासीन अधिकारी

पीठासीन अधिकारी बनाने के लिए वरिष्ठता और अनुभव का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। क्योंकि पंच सरपंच पद के मतों की गणना मतदान केंद्र पर ही की जाएगी। लेकिन जो विवादित पंचायतें हैं जहां विवाद होने की स्थिति है उन स्थानों पर मतगणना नहीं होगी। लेकिन मतगणना की स्थिति को देखते हुए अनुभवी कर्मचारियों को ही पीठासीन अधिकारी बनाया जाए।

Tags:    

Similar News