EPFO 3.0: अब ATM से निकाल सकेंगे PF का पैसा, कर्मचारियों के कंट्रीब्यूशन में वृद्धि का प्रस्ताव; जानिए EPFO के नए नियम
EPFO 3.0 के तहत ATM से PF निकालने की सुविधा, अंशदान में वृद्धि, और पेंशन फंड में टॉप-अप का मौका मिलेगा। जानें इन बदलावों के फायदे और नियम।
EPFO 3.0: केंद्र सरकार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) में बड़े बदलाव करने की तैयारी कर रही है। प्रस्तावित EPFO 3.0 के तहत कर्मचारियों को ATM के माध्यम से PF फंड निकालने की सुविधा मिल सकती है। इस सुविधा के जरिए एक तयशुदा राशि को ही निकाला जा सकेगा, जिससे आपातकालीन जरूरतों के लिए पैसे निकालना आसान होगा। यह योजना अगले साल जून से लागू हो सकती है।
इस बदलाव का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद भी अपने खाते में पर्याप्त धनराशि बनाए रख सकें।
अंशदान में वृद्धि का प्रस्ताव
EPFO 3.0 के तहत मौजूदा कर्मचारी योगदान को 12% से बढ़ाने पर विचार हो रहा है। वर्तमान में, यह अंशदान निम्न प्रकार से विभाजित होता है:
- 8.33% पेंशन फंड में
- 3.67% भविष्य निधि खाते (EPF) में
कर्मचारी अपनी पेंशन स्कीम (EPS-95) में भी अतिरिक्त योगदान कर सकेंगे। यह सुविधा पेंशन फंड में टॉप-अप के रूप में कभी भी राशि जोड़ने की अनुमति देगी। हालांकि, नियोक्ता का अंशदान वर्तमान दर पर ही रहेगा।
PF निकासी के नियमों में बदलाव
नौकरी छूटने पर सदस्य 1 महीने बाद अपने PF खाते से 75% राशि निकाल सकते हैं। शेष 25% राशि 2 महीने बाद निकाली जा सकती है। यह सुविधा बेरोजगारी के दौरान आर्थिक सहायता प्रदान करती है।
इनकम टैक्स के नियम
यदि कर्मचारी 5 वर्षों तक सेवा करता है, तो PF निकासी पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगता। हालांकि, यदि 5 वर्षों से पहले 50,000 रुपये से अधिक राशि निकाली जाती है, तो:
- पैन कार्ड धारकों को 10% TDS चुकाना होगा।
- बिना पैन कार्ड के 30% TDS लागू होगा।
- फॉर्म 15G/15H जमा करने पर TDS से छूट मिलती है।
EPFO का विकास: 1.0 से 3.0 तक का सफर
EPFO 1.0: खाता संचालन मैनुअल था; आवेदन और निकासी कागजी प्रक्रियाओं से होती थीं।
EPFO 2.0: डिजिटल युग की शुरुआत; UAN नंबर और ऑनलाइन पोर्टल सुविधा।
EPFO 3.0: ATM निकासी, अंशदान वृद्धि, और इंटरएक्टिव पोर्टल की सुविधा।