रीवा: दुष्कर्म का विरोध करने पर महिला को छत से फेंका, न्यायालय ने दी आजीवन कारावास की सजा
Rewa MP News: दुष्कर्म का विरोध करने पर महिला को छत से नीचे फेंकने और पति पर चाकू से हमला कर हत्या करने के आरोपी को न्यायालय ने दोहरे आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया है।
रीवा- दुष्कर्म का विरोध करने पर महिला को छत से नीचे फेंकने और पति पर चाकू से हमला कर हत्या करने के आरोपी को न्यायालय ने दोहरे आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया है। न्यायालय के आदेश के बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया है। गौरतलब है कि पुलिस ने भी इस मामले को चिन्हित प्रकरण की सूची में शामिल किया था। जिससे आरोपी किसी तरह से बच न सकें।
क्या था मामला
बताया गया है कि सिटी कोतवाली अंतर्गत ग्राम खाम्हा में निर्माणाधीन मकान में एक श्रमिक दंपत्ति मजदूरी करने के साथ ही देखरेख का कार्य करते थे। पन्ना जिले के निवासी यह दंपत्ति काम समाप्त करने के बाद 17-18 अप्रैल 2021 की दरमियानी रात मकान की छत में सो रहे थे। इसी दरमियान दो अज्ञात लोग मकान की छत में पहुंचे और महिला से दुष्कृत्य का प्रयास करने लगे। शोर मचाए जाने पर महिला का पति जाग गया।
आरोपी ने इस दौरान महिला को छत से नीचे फेंक दिया। भाग कर नीचे पहुंचा पति अपनी पत्नी को देखने लगा। इसी दरमियान आरोपियों ने पति को पकड़ा और उसके पेट, सीने और गर्दन में चाकू से हमला कर दिया। घायल दंपत्ति को अस्पताल ले जाया गया, जहां पति की उपचार के दौरान मौत हो गई।
इन धाराओं के तहत दर्ज है प्रकरण
आरोपियों के खिलाफ सिटी कोतवाली थाने में सबसे पहले आईपीसी की धारा 307, 34 का प्रकरण दर्ज कर विवेचना शुरू की गई थी। बाद में युवक की मौत होने पर पुलिस ने आईपीसी की धारा 323, 376, 511, 302, 25 बी आर्म्स एक्ट सहित एससी-एसटी एक्ट की धारा का इजाफा किया।
गवाहों ने छोड़ा साथ
न्यायालय में प्रकरण के विचारण के दौरान सभी गवाह बयान से मुकर गए। पुलिस ने विवेचना में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। जिसकी वजह से आरोपियों को इसका फायदा नहीं मिल पाया। एफएसएल रिपोर्ट अदि पुख्ता प्रमाण न्यायालय के समक्ष रखे गए। जिसके बाद बीते दिवस न्यायालय ने आरोपी अमितेश पाठक उर्फ अब्बू को विभिन्न धाराओं के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई। मामले की पैरवी विशेष लोक अभियोजक सूर्य प्रकाश पाण्डेय एवं राकेश निगम द्वारा की गई।
सीएसपी और टीआई की रही अहम भूमिका
मामले की जांच सीएसपी एसएन प्रसाद, थाना प्रभारी कोतवाली आदित्य प्रताप सिंह एवं उप निरीक्षक रामयश रावत द्वारा की गई। इसी कड़ी में संदेह के आधार पर पुलिस ने आरोपी अमितेश और एक अन्य अपचारी बालक को अपनी हिरासत में लेकर पूछताछ की। पुलिस ने जब आरोपियों से कड़ाई से पूछताछ की तो आरोपियों ने अपना अपराध कबूल कर लिया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।