रीवा में ट्रिपल तलाक: बिना तलाक दिए कर ली दूसरी शादी, पहली पत्नी को शुरू से ही प्रताड़ित करता था, मामला दर्ज

पहली पत्नी को शादी के समय से ही परेशान करता था आरोपित. मायके गई तो बिना बताए दूसरी शादी कर ली. फिर तीन बार तलाक बोलकर भगा दिया. पीड़िता ने ट्रिपल तलाक का मामला दर्ज कराया है.

Update: 2021-08-18 17:00 GMT

रीवा में ट्रिपल तलाक: बिना तलाक दिए कर ली दूसरी शादी, पहली पत्नी को शुरू से ही प्रताड़ित करता था, मामला दर्ज

रीवा. रीवा में तीन तलाक का एक मामला दर्ज हुआ है. महिला की शिकायत पर महिला थाना में मामला दर्ज किया गया है. महिला का आरोप है कि पति द्वारा उसे बिना बताए दूसरी शादी कर ली गई और उससे तीन बार तलाक तलाक तलाक कहकर हमेशा के लिए पल्ला झाड़ लिया गया है.

मामला शहर के घोघर मोहल्ले का है. जहां घोघर निवासी अयाज अहमद अंसारी के खिलाफ पुलिस ने आईपीसी की धारा 506 एवं मुस्लिम महिला विवाह अधिकार का संरक्षण अधिनियम की धारा 4 के तहत अपराध कायम किया है.

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बिछिया निवासी नसीमुन्निशा ने पुलिस को बताया कि उसका विवाह घोघर निवासी अयाज अहमद अंसारी के साथ पूरे मुस्लिम रीति रिवाज के साथ हुआ था. परन्तु विवाह के बाद से ही अयाज उसके साथ मारपीट कर प्रताड़ित करने लगा था. जिसके बाद वह मायके आ गई थी. 

नसीमुन्निशा ने बताया कि मायके में रहने के दौरान अयाज ने बिना बताए दूसरी शादी कर ली, नसीमुन्निशा ने विरोध किया एवं कहा कि बिना तलाक लिए तुमने दूसरी शादी कैसे कर ली तब उससे पल्ला झाड़ने के लिए तलाक तलाक तलाक कह दिया. महिला का आरोप है कि पति ने शिकायत आदि करने पर जान से मारने की धमकी भी दी.

इन धाराओं का अपराध दर्ज

36 वर्षीय महिला की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी अयाज अहमद अंसारी के विरुद्ध आईपीसी की धारा 506 एवं मुस्लिम महिला विवाह अधिकार का संरक्षण अधिनियम की धारा 4 के तहत अपराध कायम किया है.

इनका कहना है

महिला की शिकायत पर आरोपी अयाज अहमद अंसारी के खिलाफ तीन तलाक का अपराध दर्ज किया गया है. महिला को धमकी दी गई है, इसलिए आईपीसी की धारा के तहत भी प्रकरण कायम किया गया है. - प्रियंका पाठक, महिला थाना प्रभारी

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