REWA: सीमेंट चोरी के मामले में दो आरोपियों को तीन-तीन साल का कारावास
मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के रीवा (Rewa) में सीमेंट चोरी के मामले में दो आरोपियों को तीन-तीन साल का कारावास
रीवा (Rewa) ट्रक से सीमेन्ट चोरी कर बिक्री करने के मामले में न्यायालय ने दो आरोपियों को 3 साल की सजा सुनाई है। इस मामले में न्यायालय में 10 साल से प्रकरण चल रहा था। जिसमें बुधवार को प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय त्योंथर ने फैसला सुनाते हुये दोषी आरोपीगण 3-3 साल का कठोर कारावास सुनाया है। मीडिया प्रभारी अशोक प्रियदर्षी एडीपीओ द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 7 सितम्बर 2011 को जेपी सीमेंट सड़वा खुर्द जारी इलाहाबाद से 17.380 मैट्रिक टन सीमेंट चालक अनिल गुप्ता के द्वारा रवाना किया गया था।
आरोपी अनिल गुप्ता ने उक्त ट्रक को कटरा में बैंक के पास खड़ा कर लगभग 100 बोरी सीमेंट निकाल कर बिक्री कर दिया तथा सीमेंट के बदले राखड़ मिला दिया। उसी समय जेपी सीमेंट के कर्मचारी के आ जाने से ट्रक ड्राइवर द्वारा ट्रक छोडकर तथा भाड़ा में दिये 5000 रुपये लेकर भाग गया। उसके बाद लूज सीमेंट की जांच करने पर उसमें राखड मिलना पाया गया और ड्राइवर द्वारा लगभग 1 लाख रुपये का नुकसान किया गया। इतना ही नही निर्धारित स्थान पर ट्रक खाली करने के दायित्व का निर्वहन नहीं किया गया। आरोपी अनिल गुप्ता के उक्त आपराधिक कृत्य में आरोपी रावेन्द्र कुमार मिश्रा ने भी सहयोग किया था।
जिसके संबंध में फरियादी द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना गढ़ में लिखाई गई थी। विवेचना के उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। मामले में विचारण के दौरान शासन की ओर से अभियोजन का संचालन सहायक जिला लोक अभियोजक अधिकारी लोकेश मिश्रा द्वारा करते हुये मामले में प्रस्तुत किए गए साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होते हुए प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय शिवमोहर सिंह़ तहसील त्योंथर ने आरोपीगण रावेन्द्र कुमार मिश्रा पिता संकर्षण प्रसाद मिश्रा उम्र 40 वर्ष निवासी घूमा थाना गढ एवं अनिल कुमार गुप्ता पिता अयोध्या प्रसाद गुप्ता उम्र 40 वर्ष निवासी पहिलपार थाना नईगढी को 3-3 साल की सजा एवं 2-2 हजार रूपये के जुर्माने से दण्डित किया गया है।