रीवा: नशे के धंधे में लिप्त 3 आरोपियों को 10-10 साल की सजा
अवैध नशीली कफ सिरप तस्करी से जुड़े आरोपियों को न्यायालय ने दस-दस साल के सश्रम कारवास व एक-एक लाख रुपए की अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया।
रीवा। अवैध नशीली कफ सिरप तस्करी से जुड़े आरोपियों को न्यायालय ने दस-दस साल के सश्रम कारवास व एक-एक लाख रुपए की अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। मऊगंज पुलिस ने 7 मार्च 2021 को बहुती ओवर ब्रिज के पास कार्रवाई की थी। मौके से आरोपी बाइक और नशीली कफ सिरप छोड़कर भाग गए थे, लेकिन एक आरोपी का मोबाइल गिर गया था। पुलिस बाइक व मोबाइल के जरिए आरोपियों तक पहुंची। पुलिस ने मौके से 180 शीशी अवैध नशीली कफ सिरप जब्त की थी।
आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध कर चलान न्यायालय में पेश किया. था। विशेष न्यायाधीश एनडीपीएसएक्ट विक्रम सिंह ने साक्ष्यों के आधार पर अपना फैसला सुनाया। प्रकरण की पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक नीलग्रीव पाण्डेय ने की।
आधा दर्जन आरोपियों पर इनाम घोषित: पुलिस अधीक्षक मऊगंज ने फरार 6 अपराधियों की गिरफ्तारी पर इनाम की घोषणा की है। इन अपराधियों को गिरफ्तार करने अथवा गिरफ्तार करने के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना देने वाले को इनाम दिया जाएगा। थाना लौर में दर्ज प्रकरण वीरेन्द्र कुमार चतुर्वेदी आयु 22 वर्ष तथा अजय चतुर्वेदी आयु 18 वर्ष निवासी ग्राम खीरी बहेरा टोला पर दो-दो हजार रुपए, जय कुमार चतुर्वेदी आयु 42 वर्ष निवासी ग्राम सेमरिया बहेरा पर एक हजार रुपए के इनाम की घोषणा की गई है।
थाना लौर में ही दर्ज अपराधिक प्रकरण में आरोपी संजय उर्फ संजय पटेल आयु 25 वर्ष निवासी ग्राम इटहा पर दो हजार रुपए तथा लोकेश सिंह आयु 46 वर्ष निवासी लौरकला पर एक हजार रुपए के इनाम की घोषणा की गई है। पुलिस अधीक्षक ने थाना शाहपुर में दर्ज हत्या के प्रकरण में अज्ञात आरोपी को बंदी बनाने पर 10 हजार रुपए के इनाम की घोषणा की है।