रीवा: नशीली कफ सिरफ अवैध रूप से बेचने वाले 3 आरोपियों को 10-10 साल की सजा व 1-1 लाख रूपये का जुर्माना

दिनांक 08/04/2021 को थाना विश्वविद्यालय रीवा को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि हरिओम नगर इटौरा श्रद्धा मैरिज गार्डन के पास दीपक सिंह बघेल के मकान में नशीली कफ सिरफ कोरेक्स रखे जाने की सूचना प्राप्त हुई।

Update: 2024-01-11 06:37 GMT

रीवा: प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी कर रही लोक अभियोजक श्रीमती शशि तिवारी ने बताया कि विशेष न्यायधीश (एन.डी.पी. एस. एक्ट) जिला रीवा (म०प्र०) केशव सिंह की अदालत में नशीली कफ सिरफ के तीन आरोपियों को 1. सागर खान पिता सालेन्द्र खान उर्फ मोहम्द सिकंदर उम्र 21 वर्ष निवासी वार्ड 06 थाना बैकुंठपुर जिला रीवा (म०प्र०) 2 सुनील द्विवेदी पिता सतोष द्विवेदी उम्र 35 वर्ष, निवासी सौरभ नगर बोदा बाग, थाना विश्वविद्यालय रीवा (म०प्र०) 3 दीपक सिंह बघेल पिता वीरेश प्रताप सिंह बघेल उम्र 35 वर्ष निवासी तिलक नगर, थाना विश्वविद्यालय रीवा (म०प्र०) को दस-दस वर्ष की सजा सुनाई गई है।

ये है पूरा मामला 

दिनांक 08/04/2021 को थाना विश्वविद्यालय रीवा को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि हरिओम नगर इटौरा श्रद्धा मैरिज गार्डन के पास दीपक सिंह बघेल के मकान में नशीली कफ सिरफ कोरेक्स रखे जाने की सूचना प्राप्त हुई। जिस पर तुरंत कार्यवाही न होने पर वह मादक पदार्थ खुर्द-बुर्द कर देंगे। मुखबिर सूचना के आधार पर थाना विश्वविद्यालय रीवा की पुलिस दल-बल के साथ रवाना हुई और घेराबंदी कर बताये गये स्थान हरिओम नगर इटौर श्रद्धा मैरिज गार्डन के पास दीपक सिंह बघेल के घर के पास पहुंचे तो घर का गेट खुलवाने पर घर के अंदर तीन व्यक्ति मिले, जिनसे उनका नाम पता पूछने पर उन्होंने अपना नाम दीपक सिंह बघेल, सुनील द्विवेदी, सागर खान बताया पुलिस मौके पर ही तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 50 प्लास्टिक की बोरियों में कुल 15480 शीशी ऑनरेक्स कफ सिरफ पाई गई।

जिसकी कुल कीमत 18,57,600 लाख रूपये की पाई गई। तीनों आरोपियों के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर विशेष न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस. एक्ट) में चालान पेश किया गया। जहां लोक अभियोजक श्रीमती शशि तिवारी ने न्यायालय में तर्क प्रस्तुत करते हुए कहा कि आरोपियों द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है। जिससे निश्चित रूप से समाज नशे का आदी हो रहा है। इसलिये आरोपियों को कड़ी से कड़ी अधिकतम सजा दी जाये।

विशेष न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस. एक्ट) केशव सिंह से दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद तीनों आरोपियों सागर खान पिता सालेन्द्र खान उर्फ मोहम्मद सिकंदर उम्र 21 वर्ष निवासी वार्ड 06 थाना बैकुंठपर जिला रीवा (म०प्र०) सुनील द्विवेदी पिता संतोष द्विवेदी उम्र 35 वर्ष निवासी सौरभ नगर बोदा बाग थाना विश्वविद्यालय रीवा (म०प्र०) दीपक सिंह बघेल पिता वीरेश प्रताप सिंह बघेल उम्र 35 वर्ष निवासी तिलक नगर रीवा (म०प्र०) को (एन.डी.पी.एस. एक्ट) की धारा 8 (सी) 21 (सी) के तहत दस-दस वर्ष का सश्रम कारावास व एक-एक लाख रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड की राशि न अदा करने पर एक-एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी

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