रीवा: विशेष न्यायालय पॉक्सो का फैसला, नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास
नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में रीवा जिले के त्योंथर विशेष न्यायालय पॉक्सो ने सश्रम कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई है।
रीवा. किशोरी से बलात्कार के मामले में न्यायालय ने सश्रम कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई है। 16 वर्षीय किशोरी 14 नवम्बर 2021 को मौसी के घर गई थी। वहां पेट में दर्द हुआ तो परिजन डॉक्टर के पास ले गए, जहां पता चला वह गर्भवती है।
पीड़िता ने बताया कि वह पांच माह पूर्व शौच के लिए गई थी और वापस आते समय आरोपी अशर्फी कहार निवासी लूक थाना अतरैला ने उसके साथ बलात्कार किया था। लोक लाज के डर से घटना की जानकारी किसी को नहीं दी। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया। मामले की विवेचना थाना प्रभारी कन्हैया बघेल ने की, जिन्होंने सभी साक्ष्यों का वैज्ञानिक परीक्षण कराया।
आरोपी को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय में पेश किया गया, जहां न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुना। अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक धीरज सिंह ने की। सुनवाई के बाद न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाया और उसे बीस वर्ष के सश्रम कारावास व 30 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदण्ड जमा न करने पर उसे 10 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी। पुलिस अधीक्षक ने मामले की विवेचक और पुलिस टीम को पुरस्कृत करने की घोषणा की है।