विद्यालय का नवीन शैक्षणिक सत्र प्रारंभ हो चुका है सभी स्कूल खुल चुके हैं ऐसे में छात्रों के सुरक्षित आवागमन को लेकर परिवहन विभाग ने लगातार स्कूल बस की चेकिंग जारी रखी है। विद्यालय जाकर आरटीओ विभाग के कर्मचारी स्कूल बस को चेक कर रहे हैं । 112 स्कूल बस चेक की गई । स्कूल बस के अंदर कैमरा ,जीपीएस ,अग्निशमन यंत्र, वैध फिटनेस एवं वैध परमिट की चेकिंग की गई । ऐसी बस जो नियम विरुद्ध पाई गई उन पर कार्रवाई की गई है। नियम विरुद्ध पाई गई 15 बसों को जप्त कर उनके संचालन पर रोक लगाई गई है। स्कूल बस पर कमियां पाए जाने पर 12 स्कूल बस पर चालानी कार्रवाई करते हुए समन शुल्क अधिरोपित किया गया।
परिवहन विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि स्कूल बसों की यह चेकिंग सघन रूप से निरंतर जारी रहेगी तथा नियम विरुद्ध पाए जाने वाले स्कूल बस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।सभी स्कूल संचालक स्कूल परिषर के अंदर बिना दस्तावेजो की खड़ी बसों के दस्तावेज भी अनिवार्य रूप से बनवाये इसके बाद ही बसों का परिवहन करे।मोटरयान अधिनियम के अनुसार स्कूल बसों को बिना परमिट फिटनेस के स्कूल परिषद में रखना अवैध परिवहन की श्रेणी में आता है और ऐसी बसों पर साधारण यात्री बसों के अनुसार 200/- रुपये पर सीट का टैक्स अवधारण कर चार गुना शास्ति अधिरोपित की जायेगी।