रीवा: घूंसखोर बैंक प्रबंधक सहित कर्मचारी को सश्रम कारावास, विशेष न्यायालय ने सुनाई सजा
अशोक कुमार पांडेय एवं संतोष कुमार कुशवाहा को 04 वर्ष का सश्रम कारावास व 8,000 के अर्थदंड की सजा
रीवा (Rewa News): विशेष न्यायालय ने रीवा ने भष्टाचार निवारण मामले में फैसला सुनाते हुए बैंक प्रबंधक सहित कर्मचारी को सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। जानकारी के तहत लोकायुक्त रीवा में पंजीबद्ध भ्रष्टाचार के प्रकरण में विशेष न्यायालय ने सुनवाई करते हुए पाया कि आरोपी अशोक कुमार पांडेय शाखा प्रबंधक मध्यांचल ग्रामीण बैंक रायपुर कर्चुलियान एवं संतोष कुमार कुशवाहा दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी मध्यांचल ग्रामीण बैंक रायपुर कर्चुलियान दोषी है।
4 वर्ष का कारावास
न्यायालय में दर्ज धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में 3 वर्ष का सश्रम कारावास व 2000-2000 का अर्थदंड तथा धारा 13,(1) डी सहपठित 13 (दो) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में 4 वर्ष का सश्रम कारावास व 2000-2000 के अर्थदंड से दंडित किया है।
2015 में हुई थी कार्रवाई
जानकारी के तहत अशोक कुमार पांडेय एवं संतोष कुमार कुशवाहा को 18 फरवरी 2015 को शिकायतकर्ता शिवशरण शुक्ल से मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत जमा राशि स्वीकृत करने की एवज में 4000 रूपये की रिश्वत लेते हुए लोकायुक्त ने रंगे हाथ पकड़ा था। न्यायालय में पेश किए गये साक्ष्यों के आधार पर बैंक प्रबंधक सहित कर्मचारी को न्यायालय ने दोषी पाया है।