Rewa News : शराब बिक्री में गुणवत्ता एवं कारोबार में पारदर्शिता लाने उठाया गया यह कदम, नई व्यवस्था लागू
शराब के साथ अब ग्राहकों को उसका बिल देने की शुरूआत की गई है।
रीवा (Rewa News) : शराब दुकानों में अब बिल देना अनिवार्य किया गया है। इसकी शुरूआत एक सितंबर से की गई है। यह व्यवस्था प्रदेश सहित रीवा की शराब दुकानों में लागू हो गई है। बुधवार को आबकारी विभाग के अधिकारी शराब दुकानों में पहुचें और शराब के साथ बिल भी ग्राहकों को उपलब्ध कराये है।
बिल न देने पर होगी कार्रवाई
आबकारी विभाग के अधिकारियों का कहना है कि अगर कोई दुकानदार शराब खरीदी करने पर बिल नही देता है और इसकी शिकायत मिलती है तो उसके खिलाफ नियम के तहत कार्रवाई की जायेगी। उन्होने बताया कि शराब दुकान में आबकारी अधिकारियों का मोबाईल नम्बर लिखा गया है। जिसमें ग्राहक शिकायत दर्ज करवा सकते है।
बिल में होगी इस तरह की जानकारी
बताया गया है कि बिल में शराब की ब्रांड, रेट और कब शराब बिक्री की गई है। इस तरह की जानकरी देना अनिवार्य किया गया है। शराब अधिकारियों का कहना है कि बिल व्यवस्था लागू हो जाने से अवैध शराब पर अंकुश लगेगी। तो वही जहरीली शराब सहित किसी भी तरह की गड़बडी शराब में पाई जाती है तो बिल के आधार पर एक्शन लिया जा सकेगा।