रीवा के NDPS कोर्ट ने सुनाया फैसला: नशीली कफ सिरप बेचने वाले दो आरोपियों को 10-10 वर्ष का कारावास, 1-1 लाख रुपए का अर्थदंड
रीवा के NDPS एक्ट अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश ने अवैध रूप से नशीली कफ सिरप बेंचने वाले दो आरोपियों को 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास और 1-1 लाख रुपए के अर्थदंड से दण्डित किया है।
रीवा के अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश (NDPS एक्ट) ने अवैध रूप से नशीली कफ सिरप बेंचने वाले दो आरोपियों को 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास और 1-1 लाख रुपए के अर्थदंड से दण्डित किया है।
प्रकरण में शासन की ओर पैरवी कर रही लोक अभियोजक श्रीमती शशि तिवारी ने बताया कि अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश (NDPS एक्ट) जिला रीवा विकम सिंह की अदालत ने नशीली कफ सिरप के दो आरोपी कपिल मुडहा पिता रमेश मुडहा, 23 वर्ष निवासी वार्ड 02 मऊगंज जिला मऊगंज और सोनू केवट पिता राजू केवट, 20 वर्ष निवासी वार्ड 02 मऊगंज जिला मऊगंज को दस-दस वर्ष की सजा सुनाई गई है।
मामला इस प्रकार है
लोक अभियोजक श्रीमती शशि तिवारी ने बताया कि दिनांक 12/03/2022 को थाना मऊगंज जिला मऊगंज को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि रमेश मुढहा उर्फ मझिल्ला मुडहा पिता मदन लाल मुडहा निवासी मऊगंज जिला मऊगंज के मोटर साइकिल कमांक MP 17 MV 5756 से कफ सिरप उत्तरप्रदेश के ड्रामलगंज से ला रहा है। मुखबिर से सूचना पाते ही थाना मजगंज की पुलिस दलबल के साथ रवाना हुई और घेराबंदी कर उत्तरप्रदेश की तरह से आ रही मोटर साइकिल कमांक एम.पी. 17 एम. वी. 5756 को मऊगंज गाडा नदी के पास पकड़ा।
पकडे गये मोटर साइकिल में तीन व्यक्ति बैठे थे, लेकिन एक व्यक्ति मौके का फायदा उठाकर भागने में सफल हो गया। मौके पर ही दो व्यक्ति पकडे गये, पकडे गये एक व्यक्ति के पास से झोले में 65 शीशी कफ सिरप अवैध रूप से पाई गई। प्रत्येक शीशी 100 एम.एल. की थी।
मौके पर ही दो आरोपियों को गिरफ्तार कर प्रकरण पंजीबद्ध कर अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस.एक्ट) में चलान पेश किया गया। जहां लोक अभियोजक श्रीमती शशि तिवारी ने न्यायालय में शासन की ओर से तर्क प्रस्तुत करते हुए कहा कि आरोपीगण द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है। जिससे निश्चित रूप से समाज नशे का आदी हो रहा है। इसलिए आरोपियों को कड़ी से कड़ी तथा अधिकतम सजा दी जाय।
अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस. एक्ट) विकम सिंह ने दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद दोनों पकड़े गये आरोपियोंकपिल मुडहा पिता रमेश मुडहा, 23 वर्ष निवासी वार्ड 02 मऊगंज जिला मऊगंज और सोनू केवट पिता राजू केवट, 20 वर्ष निवासी वार्ड 02 मऊगंज जिला मऊगंज को (एन.डी.पी. एस एक्ट) की धारा 8 (सी) 21 (सी) के तहत दस-दस वर्ष का सश्रम कारावास व एक-एक लाख रूपये के जुर्माने से दण्डित किया गया। जुर्माने की राशि अदा न करने पर एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। एक आरोपी रमेश उर्फ मझिल्ला केवट उम्र 23 वर्ष निवासी वार्ड 02 मऊगंज जिला मऊगंज (म०प्र०) अभी फरार है।