अब से रविवार को 24 घंटे Lockdown रहेगा रीवा! भूलकर न करें ऐसी गलती, वरना पड़ सकता है भारी
रीवा. मध्यप्रदेश सरकार ने रविवार के दिन को Lockdown रखने का फैंसला लिया है. इस पर रीवा कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी इलैयाराजा टी ने शुक्रवार
रीवा. मध्यप्रदेश सरकार ने रविवार के दिन को Lockdown रखने का फैंसला लिया है. इस पर रीवा कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी इलैयाराजा टी ने शुक्रवार को आदेश जारी किया है. जारी आदेश के अनुसार जिले में भी हर रविवार 24 घंटे Lockdown जारी रहेगा. इसका उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं.
बता दें प्रदेश के बाद कलेक्टर रीवा ने भी आदेश जारी कर दिया है. अब रविवार को पूरी तरह से रीवा Lockdown रहेगा. सुबह 5 बजे से दूसरे दिन 5 बजे तक लोग घरों में ही रहेंगे. बाहर निकलने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. इतना ही नहीं, कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए बाहर से आने वालों के लिए भी नए निर्देश जारी किए गए हैं.
अब तक सूचनाएं स्वास्थ्य विभाग ही एकत्र कर रहा था. अब इसका जिम्मा पुलिस को सौंप दिया गया है. रीवा जिले के बाहर से आने वालों को पुलिस थाना में खुद ही सूचना देना पड़ेगा. 14 दिनों तक बाहर से आने वाले परिवार व सदस्यों को घर में ही वारेंटाइन रहना होगा. नियम तोडऩे वाले दंडित किए जाएंगे.
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आदेश नहीं मानने पर यह होगी कार्रवाई
कलेक्टर ने आदेश में कहा है कि जारी आदेशों का पालन अनिवार्य होगा. दण्ड प्रक्रिया सांहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत यह आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया जाता है.
शर्तों का उल्लंघन करने की स्थिति में संबंधित के विरूद्ध आईपीसी की धारा 188 एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 तथा अन्य प्रासंगिक विधियों के तहत दाण्डिक कार्यवाही के निर्देश दिए गए थे. यह आदेश तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा.
बाहर से आने पर पुलिस को देनी होगी सूचना
कलेक्टर रीवा ने बाहर से रीवा में आने वालों के लिए नया आदेश जारी किया है. अब रीवा के सपूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र के अंदर प्रवेश करने पर नियमों का पालन करना जरूरी होगा. 1 जुलाई 2020 के उपरांत रीवा जिले में आये प्रत्येक व्यक्ति अपनी सूचना संबंधित पुलिस थाने में दूरभाष अथवा मोबाइल से देना अनिवार्य होगा. बाहर से आने वाला प्रत्येक व्यक्ति/परिवार अपने आपको अनिवार्यत: होम क्वारंटाइन करेगा.
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इस आदेश दिनांक से 14 दिन की अवधि तक अपने घर से नहीं निकलेगा . जिले के बाहर, अन्य जिलों/राज्यों से आने वाले प्रत्येक व्यक्ति कोरोना कंट्रोल स्थापित दूरभाष नबर 07662-255142, जिला स्तरीय स्वास्थ्य विभाग के कंट्रोल रूम दूरभाष नबर 07662226888, नगर निगम कन्ट्रोल रूम दूरभाष नबर 07662-254658 एवं पुलिस कन्ट्रोल रूम नबर 7049122399 पर अपनी सूचना दर्ज करायेंग.
रैपिड रेस्पॉन्स टीम के घर पहुंचने पर परीक्षण हेतु उनके समक्ष प्रस्तुत होंगे. होम क्वारेंटाइन हेतु आदेशित कोई भी व्यक्ति घर से बाहर घूमते पाये जाने पर अथवा यदि ऐसा कोई व्यक्ति मैडिकल स्क्रीनिंग, सपर्क अनुरेखण में सहयोग नहीं करता है तो उसके विरूद्ध भादसं 269, 270 के तहत तत्काल मुकदमा दर्ज किया जावेगा. जिला रीवा क्षेत्रान्तर्गत निवासरत समस्त व्यक्तियों को उनके सपर्क में आने वाले सभी व्यक्तियों के नाम, पता, फोन नबर, नोट करने की सलाह दी गई है. पुलिस अधीक्षक रीवा को निर्देशित किया गया है कि प्रतिदिन थानों में दी गई जानकारी कोरोना कंट्रोल रूम को उपलब्ध कराएंगे.
आयुक्त, नगर पालिक निगम रीवा, समस्त मुख्य नगर पालिक अधिकारी चलित वाहनें पर ध्यनि विस्तारक यंत्रों के माध्यम से एनाउसमेंट कराएंगे. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रीवा, समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत ग्रामीण क्षेत्रों में डोंडी पीटकर मुनादी कराएंगे.
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