रीवा: धोखाधड़ी के 3 अपराधियों को पांच-पांच साल के सश्रम कारावास व 12-12 हजार रुपए का अर्थदण्ड

धोखाधड़ी व विश्वासघात करने के मामले में तीन आरोपियों को पांच-पांच साल के सश्रम कारावास व 12-12 हजार रुपए के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।

Update: 2024-02-27 10:56 GMT

रीवा। नवम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश देवेंद्र सिंह पाल ने धोखाधड़ी व विश्वासघात करने के मामले में तीन आरोपियों को पांच-पांच साल के सश्रम कारावास व 12-12 हजार रुपए के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। न्यायालय में आरोपी मनोज कुशवाहा पिता देवमन कुशवाहा उम्र 30 वर्ष निवासी साकिन थाना बिजुरी जिला अनूपपुर को धारा 407/34, 420/34, 468/34 व 471/34 के मामले में सजा सुनाई।

इसी तरह के प्रकरण के आरोपी राजू कुशवाहा पिता रामनरेश 25 वर्ष निवासी धमनीकला थाना बुढ़ार को सजा से दंडित किया है। इसके अलावा तीसरे मामले में आरोपी अभय जायसवाल पिता ज्ञानचंद्र जायसवाल 36 वर्ष निवासी गौरेला जिला बिलासपुर को भी साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने सजा सुनाई है।

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