नशीली सिरप के तस्करों को 10-10 साल का सश्रम कारावास, रीवा न्यायालय ने सुनाई सजा

नशीली सिरप के अवैध परिवहन के आरोपियों को रीवा न्यायालय ने सश्रम कारावास व अर्थदण्ड की सजा से दंडित किया है।

Update: 2024-10-19 06:43 GMT

रीवा। नशीली सिरप के अवैध परिवहन के आरोपियों को न्यायालय ने सश्रम कारावास व अर्थदण्ड की सजा से दंडित किया है। अर्थदण्ड जमा न करने पर उनको अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी।

सिटी कोतवाली पुलिस ने 27 अगस्त 2015 को बड़ी पुल के समीप मुखबिर की सूचना पर बाइक से नशीली सिरप लेकर आए दो आरोपियों को पकड़ा था जिनके पास से 62 शीशी सिरप बरामद हुई थी। आरोपियों में मनोज उर्फ विनोद गुप्ता पिता छोटेलाल गुप्ता 26 साल निवासी आजाद नगर घोघर व अरुण प्रताप सिंह उर्फ संजय पिता राघ्ज्ञवेन्द्र सिंह 26 साल निवासी अहिरगांव थाना अमरपाटन शामिल थे।

आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर पुलिस ने जांच की और चालान सुनवाई के लिए न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट केशव सिंह के न्यायालय में प्रकरण की सुनवाई हुुई।

अभियोजन की ओर से पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक नीलग्रीव पाण्डेय ने की। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुना और आरोपियों को एनडीपीएस एक्ट का दोषी मानते हुए उनको 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास व एक-एक लाख रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किया है।

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