रीवा: भ्रष्टाचारी सरपंच को 4 साल की सजा व 1 लाख का जुर्माना, आय से अधिक सम्पति मामले में दर्ज था प्रकरण

बुधवार को विशेष न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण रीवा द्वारा एक भ्रष्टाचारी सरपंच को चार साल की सजा व एक लाख रुपए जुर्माने दंडित किया है।

Update: 2024-02-01 05:20 GMT

रीवा (Rewa News):  बुधवार को विशेष न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण रीवा द्वारा एक भ्रष्टाचारी सरपंच को चार साल की सजा व एक लाख रुपए जुर्माने दंडित किया है। आरोपी सरपंच 9 साल पूर्व आय से अधिक संपत्ति मामले में छापामार कार्रवाई कर प्रकरण दर्ज किया गया था।

प्रकरण के संबंध में बताया गया है कि रीवा जिले के रायपुर कर्चुलियान जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत गोरगांव के तत्कालीन सरपंच मोहम्मद यूसुफ खान के विरुद्ध शिकायत मिली थी कि वे सरपंच बनने के पूर्व फेरी लगाकर गुजारा करते थे लेकिन जैसे ही सरपंची हाथ लगी तो करोड़ों का मालिक बन गया।

शिकायत की तस्दीक के बाद लोकायुक्त पुलिस रीवा द्वारा गोरगांव स्थित उसके आवास पर 14 जनवरी 2015 को छापामारी करते हुए करोड़ों की बेनामी संपत्ति उजागर करते हुए आरोपी सरपंच के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विशेष न्यायालय रीवा में प्रस्तुत किया। अभियोजन पक्ष की मजबूत दलीलों से सहमत होते हुए न्यायालय द्वारा आरोपी पूर्व सरपंच मोहम्मद यूसुफ खान ग्राम पंचायत गोरगांव जनपद पंचायत रायपुर कर्चुलियान को धारा 13 (1)ई पूर्व 13 (2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत 4 वर्ष के सश्रम कारावास एवं एक लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है।

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