रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल का एक्शन, बिना लाइसेंस के हो रही प्रोडेक्ट की बिक्री, दर्ज हुआ प्रकरण

कार्रवाई के दौरान दूध के पैकेट पर रेलवे स्टेशन पड़रा का पता अंकित पाया जबकि दुग्ध पदार्थों का निर्माण ग्राम उमरी स्थित प्लांट में हो रहा था।

Update: 2024-02-07 09:29 GMT

रीवा (Rewa News): आयुक्त खाद्य सुरक्षा द्वारा मिलावटी खाद्य पदार्थ की जांच हेतु गठित उड़न दस्ता दल द्वारा कलेक्टर रीवा के निर्देशन एवं उप संचालक खाद्य एवं औषधि प्रशासन डॉ. केएल नामदेव के मार्गदर्शन में संभागीय उड़नदस्ता प्रभारी अमरेश दुबे के नेतृत्व में सांची जबलपुर दुग्ध संघ के ग्राम उमरी पोस्ट अगडाल तहसील हुजूर स्थित प्रतिष्ठान पर छापामार कार्रवाई की गई।

कार्रवाई के दौरान दूध के पैकेट पर रेलवे स्टेशन पड़रा का पता अंकित पाया जबकि दुग्ध पदार्थों का निर्माण ग्राम उमरी स्थित प्लांट में हो रहा था। इस प्रकार पूर्णता भ्रामक जानकारी पाई गई। साथ ही साथ सांची दुग्ध संघ द्वारा पनीर, घी, लस्सी इत्यादि दुग्ध पदार्थों का विक्रय किया जा रहा है। जबकि उनके द्वारा सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग का लाइसेंस लिया गया है, अन्य प्रोडक्ट जबलपुर, ग्वालियर इत्यादि से मंगा कर उनका होलसेल व्यापार किया जा रहा है।

दुग्ध संघ के संचालक सीएम द्विवेदी के विरुद्ध बिना लाइसेंस के व्यापार करने के संबंध में प्रकरण दर्ज किया गया। अधिकारियों की मानें तो खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के अंतर्गत बिना लाइसेंस व्यापार करने पर 3 माह की सजा एवं 10 लाख रुपए जुर्माना का प्रावधान है। कार्यवाही के दौरान उड़नदस्ता दल में खाद्य सुरक्षा अधिकारी अभिषेक बिहारी गौर, साबिर अली, अमित तिवारी एवं शकुंतला मिश्रा शामिल रहे।

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