रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल का एक्शन, 5 अधिकारियो पर ठोका जुर्माना, जानिए वजह?

कलेक्टर रीवा प्रतिभा पाल ने पांच अधिकारियों पर जुर्माना ठोका है।

Update: 2024-02-04 06:05 GMT

रीवा। शासन को लोकसेवा गारंटी योजना के दिशा निर्देशों का पालन न करना पांच अधिकारियों को महंगा पड़ गया। कलेक्टर रीवा प्रतिभा पाल ने पांच अधिकारियों पर जुर्माना ठोका है। श्रम विभाग को मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना के तहत अनुग्रह सहायता राशि निर्धारित समयावधि सात कार्य दिवसों में प्रदान न करने पर पाँच अधिकारियों पर जुर्माना लगाते हुए तीन दिवस में अनुग्रह राशि का वितरण करने तथा जुर्माने की राशि जमा कराने के आदेश दिए हैं।

उल्लेखनीय है कि प्रदेश सरकार द्वारा लोगों को समय पर योजनाओं को लाभ दिलाने के लिए लोक सेवा गारंटी योजना का क्रियान्वयन किया गया है। विभिन्न विभागों की सेवाएं प्रदान करने के लिए समय सीमा निर्धारित है। देखा यह जा रहा है कि लोक सेवा गारंटी कानून के बावजूद हितग्राहियों को कई महीने तक दौड़ाया जाता है। खासतौर राजस्य विभाग में नामांतरण व सीमांकन मामलों के निराकरण के लिए एक महीने से तीन महीने का समय निर्धारित किया गया है, लेकिन विभागीय प्रमुखों द्वारा गारंटी कानून का पालन नहीं किया जाता। समीक्षा में पांच विभागीय अधिकारियों द्वारा लोक सेवा में गारंटी में फेल अधिकारियों पर शिकंजा कसा है।

संबंधितों के खिलाफ जारी आदेश के अनुसार मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना के 12 प्रकरणों का समयावधि में निराकरण नहीं किया गया। जनपद पंचायत रायपुर जवा में तीन, त्योंथर तथा सिरमौर में एक-एक और नगर है. कलेक्टर ने जिन प्रकरणों के निराकरण में लापरवाही पर जुर्माना टोटका है उनमें अधिकांशतः अनुग्रह एवं अंधेष्टि याशि प्रदान करने के हैं। बता दें कि संबल कार्डधारी हितग्राहियों के किसी दुर्यटना से मृत्यु पर चार लाख व बीमारी से मृत्यु पर दो लाख रुपए अनुग्रह राशि देने का प्रावधान है। जिसमें निवारित समय के भीतर पीड़ित हितग्राही को सत्पयता राशि प्रदान करना होता है लेकिन जिम्मेदार लापरवाही करते हैं।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत रायपुर कर्चुलियान पर तौन हजार रुपए, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जया पर 1500 रुपए जुर्माना लगाया है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत त्योंथर तथा सिरमौर एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी गोविंदगढ़ पर पाँच-पाँच सौ रुपए का जुर्माना लगाया गया है।

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