रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल ने लगाई धारा 144, कर्मचारियों के अवकाश के साथ इन पर लगा प्रतिबंध, जानें

Rewa MP News: त्रि-स्तरीय पंचायतों के उप निर्वाचन की घोषणा होते ही आदर्श आचरण संहिता लागू

Update: 2023-05-29 15:42 GMT

Rewa Collector Pratibha Pal

Rewa MP News: कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी प्रतिभा पाल ने बताया कि त्रि-स्तरीय पंचायतों के उप निर्वाचन वर्ष 2023 पूर्वाद्ध एक 18 मई को निर्वाचन कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। निर्वाचन कार्यक्रम जारी होते ही विकासखण्ड रीवा, सिरमौर, जवा, त्योंथर एवं हनुमना में 23 मई को प्रात: 10.30 बजे से नामनिर्देशन पत्र भरना प्रारंभ हो गया है। मतदान 13 जून को प्रात: 7 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक होगा।

 आदर्श आचरण संहिता लागू

कलेक्टर ने बताया कि जनपद पंचायत रीवा के पुरैनी-379 (वार्ड क्रमांक-13), कुल्लू (वार्ड क्रमांक-7) जोकिहा (वार्ड क्रमांक-7) पंच पद के लिए निर्वाचन होगा। जनपद पंचायत सिरमौर के बरौ (वार्ड क्रमांक-16) रंगौली (वार्ड क्रमांक-13) पथरी (वार्ड क्रमांक-9) पंच पद, जनपद पंचायत जवा के चांदी (वार्ड क्रमांक-11), शिवपुर (वार्ड क्रमांक- 10) पंच एवं जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 3 में त्योंथर के बुदामा (वार्ड क्रमांक-3) पंच पद एवं जनपद पंचायत हनुमना के बिझौली शुक्लान (वार्ड क्रमांक-16), दामोदर गढ़ (वार्ड क्रमांक-16) पंच पद के लिए निर्वाचन संपन्न होना है। इन्हीं क्षेत्रों में आदर्श आचरण संहिता प्रभावी रहेगी।

कलेक्टर ने लगायी धारा-144 कलेक्टर ने त्रि-स्तरीय पंचायत के उप निर्वाचन पूर्वाद्ध को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए एवं प्रचार-प्रसार हेतु राजनैतिक दलों और अभ्यर्थियों के द्वारा जुलूस निकालने के संबंध में दण्ड प्रक्रिया 1073 की धारा 144 लागू की है। उन्होंने आदेश दिये हैं कि जुलूस, मोटरसाइकिल, जुलूस का आयोजन करने वाले दल या अभ्यर्थी को यह बात तय कर लेनी चाहिए कि जुलूस किस स्थान से शुरू होगा किस मार्ग से गुजरेगा और किस स्थान पर समाप्त होगा। अभ्यर्थियों को इसके लिए संबंधित क्षेत्र के एसडीएम से अनुमति लेनी होगी।

बता दें की प्रतिबंधित स्थानों से जुलूस नहीं निकाल सकेंगे। जुलूस के कारण यातायात में कोई रूकावट या बाधा उत्पन्न न हो। जुलूस सड़क के बायीं ओर निकालना होगा और पुलिस के निर्देशों का पालन करना होगा। जुलूस में अवांछनीय तत्वों को शामिल नहीं किया जा सकेंगा। राजनैतिक दलों और नेताओं के पुतले सार्वजनिक स्थानों पर जलाने की मनाही होगी। अभ्यर्थी को आर्दश आचरण संहिता का पालन करना अनिवार्य होगा।

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