रीवा कलेक्टर का आदेश, भारी वाहन नही कर सकेंगे प्रवेश, जानिए कौन कौन से मार्ग बदले गए
रीवा (विपिन तिवारी) । लगातार भारी वाहनों के चलने की वज़ह से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत बनी सड़के छतिग्रस्त हो गयी हैं। रीवा कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी इलैयाराजा टी ने प्रधानमंत्री ग्राम सडक़ योजना अन्तर्गत निर्मित सडक़ों पर अधिक भार के बड़े वाहनों के संचालन पर प्रतिबंधित कर दिया है। उन्होंने कहा है कि यदि उक्त मार्गों में अधिक भार के बड़े वाहन चलते हुए पाया गया तो संबंधित के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जाएगी।
भारी वाहन चालक टोल बचाने के लिए प्रमुख मार्ग का इस्तेमाल न करते हुए ग्रामीण मार्ग का इस्तेमाल करते हैं। जिसके कारण ग्रामीण सड़कें छतिग्रस्त हो रही हैं।जिसके चलते रीवा कलेक्टर इलैयाराजा टी को कड़ा फैसला लेना पड़ा है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री ग्राम सडक़ योजना के तहत निर्माण कराई गई सडक़ों पर भारी वाहनों के आवागमन एवं टोल राशि बचाने के कारण मार्ग क्षतिग्रस्त हो रहे हैं।
उन्होंने कहा कि बौद्ध स्तूप से देउर कोठार मार्ग में बनकुंइयां से गिट्टी का परिवहन होने से मार्ग क्षतिगस्त हो रहा है जबकि लालगांव से कांकर मार्ग में बनकुंइयां से गिट्टी का परिवहन किया जाता है इसी प्रकार चौरा से ककरहा मार्ग में बनकुंइयां से गिट्टी का परिवहन किया जाता है जबकि इन मार्गों का वैकल्पिक मार्ग एनएच-7 से है। इसी प्रकार सूची से घटेहा मार्ग में भी बनकुंइयां से गिट्टी का परिवहन किया जाता है। देऊखर से जवा मार्ग में बनकुंइयां से गिट्टी का परिवहन हरदुआए अतरैलाए रामबाग एवं चाकघाट एमडीआर को वाईपास करके किया जाता है।
रिंगरोड पर टोल बचाने रायपुर से सगरा मार्ग पर बढ़े वाहन
रायपुर से सगरा मार्ग में बनकुंइयां से गिट्टी का परिवहन करते हुए एनएच-75 रीवा सीधी मार्ग में वाहन निकलते हैं। जिससे रीवा वाईपास एवं रिंग रोड के टोल बचाने के लिए उपयोग किया जाता है। एनएच-7 से एनएच-75 के मध्य रिंग रोड में स्थित रतहरा के पास टोल प्लाजा से बचत के कारण बालू एवं अन्य निर्माण सामग्री इस मार्ग से शहर या एनएच-75 एवं गड्डी रोड में किया जाता है। एनएच-7 से मढ़ी उमरी तथा गड़रिया मार्ग में एनएच-7 से एनएच-75 के मध्य रिंग रोड में स्थित रतहरा के पास टोल प्लाजा से बचत के कारण बालू एवं अन्य निर्माण सामग्री इस मार्ग से सीधे शहर या शहर से एनएच.75 एवं गड्डी रोड में किया जाता है। इन मार्गों को भारी वाहनों के लिए कलेक्टर द्वारा प्रतिबंधित कर दिया।